एक अप्रैल से कई विभागों ने पुराने नियमों में किया बदलाव

बिजली-पानी और हाउस टैक्स बढ़ने से जेबों पर बोझ

देहरादून: एक अप्रैल से कई विभागों ने नए नियम लागू हो गए हैं और कई पुराने नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों से कहीं लोगों को राहत मिली है, तो कुछ मामलों में जेब पर बोझ भी बढ़ गया है. हालांकि, पहले फायदे की बात करते हैं. नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा घर खरीदने वाले लोगों को मिलेगा. निर्माणाधीन फ्लैट व घर खरीदने पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच व एक फीसद कर दी गई है. दूसरी तरफ एमडीडीए की वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम समाप्त हो जाने से अब अवैध निर्माण को वैध करना न सिर्फ मुश्किल होगा, बल्कि इसके लिए जेब पर अधिक बोझ भी पड़ेगा. इसी तरह बिजली-पानी की दरें बढ़ गई हैं और हाउसटैक्स भी बढ़ी हुई दरों पर चुकाना होगा. दूसरी तरफ, एक अप्रैल और इसके बाद निर्मित वाहनों पर भी अधिक राशि चुकानी होगी.

45 लाख तक के घर सस्ते

एक अप्रैल से लागू नए नियमों का सबसे अधिक फायदा घर खरीदने वाले लोगों को मिलेगा. निर्माणाधीन फ्लैट या घर पर अब तक 12 फीसद जीएसटी चार्ज होता था. अब 45 लाख रुपये व 90 वर्गमीटर तक के आवास की खरीद पर महज एक फीसद जीएसटी चार्ज किया जाएगा, जबकि इससे ऊपर के आवास पर भी पांच फीसद जीएसटी लगेगा. इस तरह देखें तो 45 लाख रुपये तक के आवास के लिए पहले 5.4 लाख रुपये सिर्फ टैक्स ही बन रहा था, जो अब घटकर महज 45 हजार रुपये हो गया है.