द हेग (पीटीआई)। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) ने अगले साल फरवरी में कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग द्वारा जारी बुधवार को एक बयान के मुताबिक, आइसीजे 18 से 21 फरवरी के बीच कुलभूषण जाधव के मुकदमे पर सुनवाई करेगा। 48 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसी साल मई में इस फैसले के खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रिय न्यायालय में याचिका दायर की थी। भारत की ओर से यह मामला उठाने के बाद आइसीजे ने सजा पर रोक लगा रखी है।

सुनवाई की होगी वीडियो स्ट्रीमिंग

आईसीजे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया, '18 फरवरी से होने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी और दर्शक सुनवाई को अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में देख सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग आईसीजे की वेबसाइट और संयुक्त राष्ट्र के ऑनलाइन टेलीविजन पर की जाएगी।' बता दें कि आईसीजे ने इसी साल 23 जनवरी को भारत और पाकिस्तान को अपना अगला जवाब दाखिल करने की समय सीमा तय की थी। भारत ने अपने लिखित जवाब में पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर एक्सेस ना देकर विएना संधि का उल्लंघन किया है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने जवाब में कहा था कि भारत इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि जाधव मुस्लिम नाम से बने पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था, तो केस का आधार ही नहीं है। भारत को यह बताना चाहिए कि एक नेवी अफसर कैसे एक अलग नाम से यात्रा कर रहा था। चूंकि जाधव ड्यूटी पर तैनात थे, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह किसी विशेष मिशन पर भेजे गए एक जासूस थे।

व्यापर के लिए जाधव गए थे ईरान
पाकिस्तान का कहना है कि मार्च 2016 में बलुचिस्तान प्रांत से जाधव को ईरान से देश में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। आईसीजे को दिए रिपोर्ट में पाकिस्तान ने कहा था कि जाधव एक सामान्य व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह देश में प्रवेश करने और कुछ अलग गतिविधियों को पूरा करने के इरादे से देश में प्रवेश किया था। हालांकि, इस मामले में भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अपहरण कर लिया गया था जहां नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जाधव व्यापर के लिए गए थे।

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