-सीएम के आदेश पर पूर्ति विभाग फिर से कराएगा सर्वे

-डीएम से अनुमोदित कमेटी करेगी पात्र गृहस्थियों का चयन

-बढ़ गई पात्रता की शर्ते, गलत सूचना पर होगी कार्यवाही

Meerut: मेरठ समेत सूबे के सभी जनपदों में पात्र गृहस्थी का दोबारा सर्वे होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिला पूर्ति विभाग तैयारियों को अमली जामा पहना रहा है। गुरुवार को लखनऊ में सीएम ने सभी डीएसओ के साथ बैठक कर केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ देने के आदेश दिए हैं। पात्र गृहस्थियों का सत्यापन जल्द ही नए सिरे से आरंभ किया जाएगा।

फर्जीवाड़े के थे आरोप

जनवरी 2016 से मेरठ में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम स्कीम का संचालन हो रहा है तो वहीं आरोप है कि पूर्व सपा सरकार में अपात्रों को भी पात्र गृहस्थी में शामिल कर लिया गया है। पूर्व विधायक डॉ। लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने भी गत दिनों विभाग पर बड़े पैमाने में अपात्रों को पात्र गृहस्थी में शामिल करने का आरोप लगाया था। विभागीय सांठगांठ के आरोप भी लगते ही रहे हैं। सूबे की योगी सरकार ने प्रदेशभर से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए पात्र गृहस्थियों का दोबारा सत्यापन कराने का आदेश दिया है।

कमेटी करेगी जांच

एआरओ आनंद सिंह ने बताया कि डीएम समीर वर्मा के निर्देश पर कमेटियों का गठन किया गया है। मेरठ शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रेतावार टीमों का गठन किया गया है। बता दें कि जनवरी 2016 से शुरू हुए पात्र गृहस्थी की चयन सूची को अब निरस्त ही माना जाए, नवीन चयन प्रक्रिया में शर्तो को न सिर्फ जटिल कर दिया गया है बल्कि प्रक्रिया को शत-प्रतिशत पारदर्शी बनाया जाएगा।

जमा होगा आधार

नई प्रक्रिया के तहत पात्र गृहस्थी में शामिल परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने व्यवस्था को फुलप्रूफ बनाने के लिए यह कदम उठाया है। परिवार के मुखिया के आधार कार्ड को उसके बैंक अकाउंट के साथ जोड़ना होगा। सत्यापित पात्र गृहस्थी के मुखिया को शर्तो के अनुपालन के संबंध में एक एफीडेविट भी देना होगा। एआरओ ने बताया कि नई प्रक्रिया के तहत यदि कोई अपात्र योजना का लाभ लेता मिला तो पकड़े जाने पर उससे रिकवरी होगी।

पात्रता की शर्ते

-150 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल में भवन न हो।

-घर में एयर कंडीशनर न हो।

-चौपहिया वाहन न हो।

-80 वर्ग गज से अधिक कॉमर्शियल प्लाट न हो।

-5 केवीए का जेनरेटर न हो।

-बंदूक या कोई अन्य हथियार न हो।

-परिवार के सभी सदस्यों की आय 2 लाख अधिक न हो।

आंकड़ों पर एक नजर

विषय-मेरठ नगर-मेरठ ग्रामीण- कुल

कोटेदार-372-581-963

अंत्योदय कार्ड-748-8,481-9,229

अंत्योदय यूनिट-2,840-39,169-42,459

पात्र गृहस्थी कार्ड-2,50,067-2,59,816-5,09,893

पात्र गृहस्थी यूनिट-11,68,353-12,90,266-24,58,619

कुल कार्ड-2,50,815-2,68,297-5,19,112

कुल यूनिट-11,71,193-13,29,885-25,01,078

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शासन के निर्देश पर दोबारा पात्र गृहस्थियों का सर्वे होगा। डीएम के निर्देशन में गठित कमेटियां पात्र लाभार्थियों का चयन करेंगी। अग्रिम आदेशों के बाद चयन प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

-आनंद सिंह, एआरओ, जिला पूर्ति कार्यालय