थर्मोकोल व प्लास्टिक से बने डिस्पोजल पर भी बैन
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KANPUR : आजादी वाले दिन 15 अगस्त से थर्मोकोल व प्लास्टिक से बने डिस्पोजल के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसके साथ ही सड़क, पार्क, सार्वजनिक स्थानों, नदी, तालाब और जंगल में प्लास्टिक के कैरी बैग का प्रयोग किया तो 25 हजार रुपए तक जुर्माना भरना होगा। ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेज, होटल, शॉप, मॉल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी पॉलिथीन कैरी बैग और थर्मोकोल गिलास या कप प्रयोग करते पाए जाने पर 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। नदियों के किनारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने पर सख्ती की जाएगी। कूड़ा-करकट आदि फेंकते पकड़े जाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।

 

शहर में पॉलिथीन की स्थिति

-50 टन पॉलिथीन रोजाना शहर में निकलती है।

-10 टन पॉलिथीन रोजाना सड़कों पर डाली जाती है।

-25,000 रुपए सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग पर जुर्माना लगेगा।

-1,000 रुपए ऑफिसेस आदि के प्रयोग पर जुर्माना देना होगा।

नए आदेश के मुताबिक पॉलिथीन प्रयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग खुद से जागरूक हों और पॉलिथीन के प्रयोग को न कहें।

-विजय विश्वास पंत, डीएम, कानपुर नगर।