सरकार की तरफ स छोटे घरों, दुकानों व तय मानकों से कम क्षेत्र में बने अस्पताल व लैबोरेट्री का निर्माण करने वालों को राहत दी है। इस फैसले के बाद बिना नक्शा पास कराए या नक्शे से विपरीत हुए निर्माण वैध हो पाएंगे। सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत इन निर्माणों को वैध करने का निर्णय लिया है। इसका लाभ उठाने के लिए हितधारकों को आगामी 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच कंपाउंडिंग के लिए नक्शा व 50 फीसद शुल्क जमा कराना होगा। 31 मार्च 2019 तक ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। सरकार के इस कदम से करीब 70 प्रतिशत अवैध निर्माण के वैध होने की संभावना है। मंडे को कैबिनेट की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। बताया गया है कि अब तक वन टाइम सेटलमेंट का लाभ सिर्फ छोटे घरों (एकल आवासीय इकाई) को ही दिया जाता था। इसमें ऐसे निर्माण को नियमों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती थी। अब कैबिनेट के निर्णय के बाद कुल 20 प्रतिशत छूट प्राप्त हो पाएगी।

::वन टाइम सेटलमेंट योजना का ऐसा मिलेगा लाभ::

- 50 वर्गमीटर में बने पैथोलॉजी लैब व ब्लड क्लेक्शन सेंटर

- 15 वर्ग मीटर की दुकान होगी मंजूर

-200 वर्ग मीटर में बनी पैथोलॉजी लैब के साथ क्लीनिक होंगे वैध।

- 900 वर्गमीटर में बनें नर्सिग व चाइल्ड केयर सेंटर को भी मंजूरी।

- 1000 वर्गमीटर में 50 बैड का अस्पताल

- 2000 वर्ग मीटर में 100 बैड क अस्पताल व 5000 वर्ग मीटर में 200 बैड के अस्पताल को भी मिलेगा लाभ।

-300 वर्ग मीटर में बनें प्राइमरी स्कूल व सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर भी होंगे वैध।

- इंटर कॉलेज के मानकों में 7.5 मीटर चौड़ाई पर बने स्कूलों को भी मिलेगा फायदा।