पिछले साल जून में श्यामपुर पुलिस चौकी के समीप दो मासूम बहनों की हत्या और दुष्कर्म का मामला

आरोपी परवान सिंह को पोक्सो कोर्ट ने दिया दोषी करार, 22 अगस्त को होगी सजा का ऐलान

DEHRADUN: श्यामपुर पुलिस चौकी के समीप दो मासूम बहनों की हत्या और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 22 अगस्त को मामले में आरोपी पर सजा का ऐलान होगा। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो भरत सिंह नेगी ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए दोषी को कठोर कारावास की सजा की अपील कोर्ट से की है।

पोक्सो एक्ट में सजा

मंडे को इस मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडे की अदालत में सुनवाई हुई। गवाहों और सुबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी परवान सिंह को दोषी करार देते हुए सजा के लिए 22 अगस्त की तारीख नियत की है। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो भरत सिंह नेगी ने बताया कि उन्होंने इस मामले को रेयर ऑफ रेयरिस्ट बताते हुए कोर्ट से दोषी को कड़ी सजा दिलाए जाने की अपील की।

एक मासूम से दुष्कर्म की पुष्टि

घटना 15 जून 2017 को ऋषिकेश कोतवाली के श्यामपुर चौकी के पास हुई थी। खुद को सेवादार बताने वाला परवान सिंह गुरुद्वारे में ही रहता था। गुरुद्वारे के पिछले हिस्से में एक नेपाली मूल की महिला अपने तीन मासूम बच्चों के साथ रहती थी। वह गुरुद्वारे के साथ ही आसपास के घरों में साफ-सफाई करती थी। 15 जून को सुबह महिला अपने काम पर चली गई। कमरे में केवल उसकी 15 और तीन साल की मासूम बेटियां थी। उसका आठ साल का बेटा रिश्तेदार के यहां गया था। इसी दौरान परवान सिंह उनके कमरे में गया और बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर उसने गला दबा कर बच्ची की हत्या कर दी। बड़ी बेटी की हत्या करने के बाद उसने तीन साल की मासूम के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी।

उसी दिन पकड़ा गया

पुलिस ने आरोपी को हत्या वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। जांच में तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। एफएसएल रिपोर्ट में भी आरोपी पर अपराध साबित हुआ था।