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ALLAHABAD: जिंदा को मुर्दा बताने वाले इंस्पेक्टर हंडिया, चौकी प्रभारी सैदाबाद व ग्राम प्रधान आसेपुर संजय गोस्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमके तिवारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया है।

परिणाम से अवगत कराएं
कोर्ट ने यह भी कहा है कि विधि अनुसार विवेचना के बाद एसएसपी परिणाम से कोर्ट को भी अवगत कराएं। मामला ये है कि उच्चतम न्यायालय में अपराधिक अपील रामराज बनाम स्टेट वर्ष 1998 में प्रस्तुत की गई। इस पर सुनवाई हो रही है। उच्च न्यायालय से रामराज की हाजिरी के लिए नोटिस जारी की गई। इसे तामीला के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इंस्पेक्टर हंडिया को नोटिस तामीला के लिए भेज दिया।

बिना जांच भेज दी आख्या
थाना हंडिया से संबद्ध चौकी प्रभारी सैदाबाद ने ग्राम प्रधान से जानकारी ली तो ग्राम प्रधान ने जानकारी दी कि रामराज की मृत्यु हो चुकी है। यही तथ्य अंकित कर चौकी प्रभारी ने इंस्पेक्टर के माध्यम से आख्या प्रेषित कर दी। कोर्ट ने पुन: तथ्य का सत्यापन कराया तो पता चला कि रामराज जीवित है। कोर्ट ने पाया कि इंस्पेक्टर हंडिया व चौकी प्रभारी सैदाबाद ने कपटपूर्वक कार्रवाई कर आख्या पेश की है। स्वंय जांच नहीं किया।