पहली पत्‍‌नी के होते हुए दूसरी शादी किया फिर जहर देकर मार डालने का था आरोप

ALLAHABAD: पहली पत्‍‌नी के होते हुए दूसरी शादी कर उसे जहर देकर मारने के बाद लाश गायब करने के आरोपित तत्कालीन निवासी शिवकुटी अभय सिंह को सुनवाई के बाद सुजा सुनाई गई है। अपर जिला जज सुरेंद्र सिंह ने उसे चार वर्ष की कैद व जुर्माने से दंडित किया है।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले में सुरेश सिंह, कौशल्या देवी व जयचंद्र सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका। इसके चलते कोर्ट ने तीनों को दोष मुक्त कर दिया। घटना की तहरीर तत्कालीन सीओ शंकर दत्त शुक्ल को मुकदमा वादी बेली रोड निवासी निशी पांडेय ने दी थी कि उसकी चचेरी बहन सोनिया आनन्द पांडेय जो कि सेवानिवृत्त आईएएस स्व। प्रेमानन्द पांडेय की पुत्री हैं उसे अभियुक्त ने बहला फुसला कर वर्ष 2008 में शादी की। इसी बीच सोनिया को जानकारी हुई कि अभियुक्त पूर्व से शादी शुदा है और उसकी पत्‍‌नी जीवित है। दोनों में कुछ विवाद हुआ। इस दौरान दहेज के लिए उसका मकान बिकवा दिया तथा जेवरात आदि ले लिया फिर से जहर खिला दिया। हालत बिगड़ने पर उसे प्रीति नर्सिगहोम में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मृत्यु 29 अगस्त 09 को हो गई। इसके बाद उसकी लाश गायब कर दी गई। मृतका के परिवारी जन को सूचना भी नहीं दी गई। घटना की सूचना मिलने पर सीओ को प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाचंद्र अग्रहरि व सहायक शासकीय अधिवक्ता राहुल मिश्र ने गवाह निशीथ पांडेय, रवि पांडेय, प्रकाश आनन्छ, तारा सिंह, रमेश चंद्र, रवींद्र नाथ, डॉ। एपी सिंह, हेड मुहर्रिर योगेश कुमार, सीओ शंकर दत्त शुक्ल की गवाही पेश की। उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त अभय सिंह के विरुद्ध भादंवि की धारा 420, 498, डीपी एक्ट का आरोप साबित पाया। हत्या व दहेज हत्या का आरोप साबित न होने पर उक्त धाराओं में दोष मुक्त कर दिया।

हत्यारोपी की जमानत खारिज

जिला न्यायालय ने हत्या के आरोपी बाबा सोनकर उर्फ रितेंद्र सोनकर थाना खुल्दाबाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने राहुल भारतीय को गोली मारकर 16 फरवरी 18 को हत्या कर दी थी। मृतक की शादी एक दिन बाद होने वाली थी। बचाव पक्ष की ओर से दी गई दलील में कहा गया कि आरोपित निर्दोष हैं, उसे फर्जी फंसाया गया है। मकान का विवाद बताया गया।