नई दिल्ली (पीटीआई)। PAN बनवाने के लिए आधार अनिवार्य होगा साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी जरूरी होगा।

मोबाइल के लिए आधार जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नया मोबाइल नंबर लेने या पुराने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने के लिए मोबाइल कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती।

बैंक खाता के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं

अब आपको अपने बैंक खाते से आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा।

बच्चों को योजना का लाभ देने नहीं कर सकते मना

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी बच्चे को किसी योजना के लाभ से इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके पास आधार नहीं है। यानी किसी योजना का लाभ उठाने को किसी बच्चे के लिए आधार जरूरी नहीं है।

स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीएसई, नीट, यूजीसी नेट या स्कूल-काॅलेजों में एडमिशन के लिए अब आधार अनिवार्य नहीं होगा।

आधार लिंक संबंधी जानकारी एक नजर में

सेवाएं जिनको आधार से लिंक करना जरूरी है

- PAN को आधार से जोड़ना जरूरी है।

- आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार जरूरी होगा।

- सरकारी सब्सिडी वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी होगा।

सेवाएं जिनके लिए अब आधार जरूरी नहीं होगा

- बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य नहीं होगा।

- मोबाइल नंबर के लिए आधार जरूरी नहीं होगा।

- सीबीएसई, एनईईटी, यूजीसी के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।

- स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं।

- आधार नहीं होने के बावजूद किसी भी योजना के लाभ से बच्चों को वंचित नहीं किया जा सकता।

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