प्रेसीडेंट

- यूनियन की एनुअल रिपोर्ट बनाकर डीएसडब्ल्यू को देंगे।

- इमरजेंसी पडऩे पर महीने में दो सौ रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इसका हिसाब देना होगा, यूनियन की मीटिंग में पास कराने के बाद रजिस्ट्रार और एफसी से एप्रुव करना होगा।

- यूनियन के बजट यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट अगल से देनी होगी।

वाइस प्रेसीडेंट

- प्रेसीडेंट की एब्सेंस में प्रेसीडेंट होंगे। प्रेसीडेंट का काम संभालेंगे।

जनरल सेकेट्री

- प्रेसीडेंट की सहमति से जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग की मिनट्स का रिकार्ड रखेंगे। जो की अगली मीटिंग में पेश किया जाए।

- ट्रेजरार द्वारा जारी ड्राफ्ट और चेक छोडक़र यूनियन के बिहाफ पर सभी डाक्यूमेंट साइन कर सकते हैं।

- यूनियन का पत्राचार का काम करेंगे और सभी को सूचना देंगे।

- ट्रेजरार द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड के अलावा यूनियन के सभी रिकॉर्ड का ब्यौरा रखेंगे।

- फंड्स की डिटेल होनी चाहिए।

- ऑफिस वर्क को सुपरवाइज करेंगे।

- जो कुछ भी खरीदना हो उसकी व्यवस्था करेंगे।

- एक महीने में 150 रुपए तक खर्च करने की छूट होगी। इसके लिए बिल यूनियन की मीटिंग में पेश करना होगा।

- प्रेसीडेंट को हर बात की जानकारी देनी होगी।

ज्वाइंट सेकेट्री

- कैंपस में स्पोट्र्स एक्टिविटीज को कोर्डिनेट करेंगे और देखेंगे की सभी पैसे सही तरीके से खर्च हो रहे हैं।

- कैंपस में कल्चरल एक्टिविटी आर्गेनाइज करने में असिस्ट करेंगे।

- लाइब्रेरियन से बात करके नई किताबें, मैग्जीन और न्यूज पेपर की व्यवस्था कर सकते हैं।

ट्रेजरार

- यूनियन का बजट बनाएंगे और जनरल बॉडी के समाने पेश करेंगे।

- फंड सही तरीके से खर्च हो इसकी देखरेख करेंगे। महीने में सौ रुपए तक खर्च कर सकते हैं। जिसके बिल यूनियन की मीटिंग में पेश करना होगा।

- यूनियन के एकाउंट के चेक साइन करेंगे और पैसा ड्रा करेंगे।

- एनुअल बेलेंस शीट बनाएंगे और प्रेसीडेंट को हेंडओवर करेंगे।

जनरल बॉडी

- ये स्टूडेंट के इंट्रेस्ट में हो, डिबेट और लेक्चर्स आयोजित करे।

- साल में कम से कम एक बार जनरल बॉडी की मीटिंग होगी। जनरल बॉडी में कम से कम पांच सौ मेंबर्स का कोरम इस मीटिंग में हो। इसके अलावा अन्य मीटिंग में कम से कम दो सौ मेंबर होने चाहिए।

- संभव हो तो हर पंद्रह दिन में एक डिबेट मीटिंग आयोजित होनी चाहिए।

- कुछ रजिस्टर रेगुलर बेस पर मेंटेन करने होंगे जैसे कि मेंबर रजिस्टर, बुक ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, स्टॉक बुक ऑफ मुवेबल प्रोपर्टी, कैश बुक, पर्चेज रजिस्टर।

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