मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया

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LUCKNOW : राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल ने लखनऊ पुलिस को छह साल पहले कट्टरपंथियों द्वारा बौद्ध संगठन के अध्यक्ष अशोकानंद के साथ मारपीट करने और उनकी कार को क्षतिग्रस्त करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह घटना 18 अगस्त 2012 को राजधानी की टीले वाली मस्जिद पर अलविदा की नमाज अदा करने के बाद कुछ कट्टरपंथियों और उनके समर्थकों ने अंजाम दी थी। उन्होंने डालीगंज स्थित बुद्धा पार्क में लगी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था और पत्रकारों के साथ मारपीट भी की थी। दरअसल आयोग ने इस बाबत लखनऊ पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी।

नहीं दर्ज हुआ था मुकदमा

आयोग को दी गयी रिपोर्ट में लखनऊ पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर दर्ज मुकदमों की जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आरोपी इरफान, शहनाज अहमद, मोहम्मद अकील, खलीक व मुजदीद की गिरफ्तारी नहीं हो सकी लिहाजा उनकी कुर्की की गयी है। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिए कि वह अशोकानंद से संपर्क कर उनसे प्रार्थनापत्र लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करें, हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि उनका मुकदमा हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया जा चुका है। इसके अलावा आयोग ने राजधानी के 1090 चौराहे पर हुई किशोर की हत्या के मामले की जांच से लगातार अवगत कराने के निर्देश भी दिए। अध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ और बाराबंकी के समाज कल्याण अधिकारी की लगातार शिकायतें मिल रही है कि वह एससी-एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति देने में रोड़े अटका रहे हैं।

ऑनलाइन करें शिकायत

आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि बुधवार से आयोग पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। आवेदक आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने पर उन्हें एक पासवर्ड दिया जाएगा जिसकी मदद से वह अपनी शिकायत की स्थिति, आयोग से समन जारी होने की सूचना और अपने प्रकरण में सुनवाई की तिथि घर बैठे जान सकते हैं।

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