RANCHI : राज्य सरकार अब दुकानदारों को तीन साल के लिए शराब दुकान चलाने का लाइसेंस देगी। शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। झारखंड उत्पाद मदिरा खुदरा बिक्री हेतु दुकानों का बंदोबस्ती और संचालन नियमावली -2018 में यह प्रावधान किया जा रहा है। जल्द ही शराब दुकानों को फिर से निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मालूम हो कि फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में शराब दुकानें चल रही हैं। गौरतलब है कि सरकार द्वारा नियंत्रण में लेने के पहले भी शराब की दुकान संचालित करने वालों को हर साल लाइसेंस का रिन्युअल करना होता था।

किए गए हैं कई बदलाव

उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि उत्पाद नियमावली -2018 में कई बदलाव किए गए हैं। देसी शराब, विदेशी शराब और कंपोजिट शराब दुकानों का संचालन निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं। अब देश का कोई भी व्यक्ति झारखंड में शराब दुकान चलाने का लाइसेंस ले सकता है। साथ ही लाइसेंस अब तीन साल तक के लिए वैलिड होगा।

फिर से निजी हाथों में शराब दुकान

अभी तक खुदरा शराब दुकानों का लाइसेंस लेने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती थी। बहुत मशक्कत के बाद लॉटरी के माध्यम से दुकान तो मिल जाता था लेकिन वह एक साल तक के लिए हीं वैलिड रहता था। लॉटरी में यदि उनके नाम से दुबारा दुकान का आवंटन नही हो पाया तो उनसे दुकान वापस ले लिया जाता था। ऐसे में कई कारोबारियों को इस बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन, तीन साल का लाइसेंस दिए जाने से शराब कारोबारियों को नुकसान की गुंजाइश नहीं रह जाएगी।