-सिमडेगा की अदालत ने सुनाया फैसला, विधानसभा की सदस्यता होगी खत्म

-1.65 लाख एक्का पर लगा है जुर्माना, पारा शिक्षक की पत्नी को मिलेगी राशि

-एक अन्य अभियुक्त धनेश बड़ाइक को भी आजीवन कारावास व जुर्माना

एनोस झारखंड पार्टी के विधायक
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RANCHI: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या मामले में कोलेबिरा विधायक एनोस एक्का को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एनोस को अलग-अलग धाराओं में कुल 1 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक एनोस एक्का की विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। इस विधानसभा कार्यकाल में एनोस चौथे विधायक हैं जिनकी सदस्यता खत्म होगी। एनोस झारखंड पार्टी के विधायक हैं।

धनेश को भी उम्र कैद
मामले में अदालत ने एक अन्य आरोपित धनेश बड़ाइक को भी विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 85 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने मुआवजे की रकम पारा शिक्षक स्व। मनोज कुमार की पत्नी को देने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी उपरोक्त मामले को संज्ञान में लेकर पीडि़त पक्ष के आश्रितों की मदद करने का निर्देश दिया।

 

जुर्माना नहीं देने पर अलग से सजा
एनोस पर अदालत ने आइपीसी की धारा 302-120बी (हत्या) के तहत आजीवन कारावास व 1 लाख जुर्माना, 364-120बी (अपहरण) के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार का जुर्माना, धारा 201-120बी (साक्ष्य छिपाने) के तहत 3 साल सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माना, धारा 171 एफ-120 बी (चुनाव में बाधा डालने) के तहत 1 साल कारावास और 27 आ‌र्म्स एक्ट के तहत 3 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अलग से सजा का प्रावधान तय किया गया है।

अगवा कर की गई थी हत्या
जिले के कोलेबिरा प्रखंड के मध्य विद्यालय जताटांड़ के पारा शिक्षक मनोज कुमार की वर्ष 2014 में हत्या हो गई थी। पारा शिक्षक को उनके स्कूल से 26 नवंबर को अगवा किया गया था। इसके अगले ही दिन 27 नवंबर 2014 को पारा शिक्षक का शव स्कूल के समीप झाड़ी में मिला था। उधर इस मामले से विधायक के तार जुड़ते देख कोलेबिरा पुलिस ने 26 नवंबर को ही आधी रात में करीब डेढ़ बजे विधायक एनोस एक्का को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य और गवाह के बयान के आधार पर विधायक एनोस एक्का को 30 जून को दोषी करार दिया।

दो या दो वर्ष से अधिक की सजा पाने के बाद तीन विधायकों की जा चुकी है सदस्यता :

-लोहरदगा से आजसू विधायक कमल किशोर भगत को 2015 में डॉक्टर पर हमला करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।

-कोयला चोरी के एक मामले में जनवरी 2018 में गोमिया से झामुमो के विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो को तीन साल की सजा सुनाई गई थी।

-अफसर से मारपीट के मामले में सिल्ली के झामुमो विधायक अमित महतो को मार्च 2018 में दो साल की सजा सुनाई गई थी।