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PATNA : रेरा के नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों पर रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को रियल एस्टेट से जुड़ी ब्रिक्स इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और स्टार इंडिया कंस्ट्रक्शन पर रेरा ने 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और डॉ. एसबी सिन्हा ने फैसले में बिल्डरों को 60 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है.

नहीं कराया था रजिस्ट्रेशन

ब्रिक्स इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर 18 लाख और स्टार इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा है. स्टार इंडिया पर रेरा में बगैर रजिस्टेशन कराए बिहटा में टेक टाउन विकसित करने के मामले में कार्रवाई की है. जबकि ब्रिक्स इस्टेट बिल्डर पर साइ मोतीलाल एनक्लेव, हाथीखाना, दानापुर रोड पर निर्माणाधीन परियोजना का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का मामला है.

हेराफेरी का भी आरोप

रेरा ने दोनो बिल्डरों पर छह महीने की सुनवाई के बाद कार्रवाई की है. यही नहीं, बिल्डरों को गलती सुधारने का मौका भी दिया लेकिन फिर भी बिल्डर मनमानी से बाज नहीं आए. रेरा की जांच में दोनो बिल्डरों के खिलाफ बगैर रजिस्ट्रेशन प्लॉट और फ्लैट बेचने, परियोजना का प्रचार-प्रसार करने और हेराफेरी करने की पुष्टि हुई है.

171 मामलें हैं रेरा में

रेरा में इस समय 171 मामले में सुनवाई चल रही है. 61 बिल्डरों के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है. 45 लोगों को पांच करोड़ रुपए बिल्डरों से वापस दिलवाया गया हैं. इसी तरह 13 बिल्डर के खिलाफ रेरा ने अकाउंट फ्रीज करने और निर्माण पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है.

Posted By: Manish Kumar