RANCHI: तेजाब हमले में पीडि़ता और बलात्कार पीडि़ता दोनों को मिलनेवाली मुआवजे की राशी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से अब तेजाब पीडि़ता को मदद देने की बात कही गई है। जिला सेवा विधिक प्राधिकार द्वारा तेजाब पीडि़ता के लिए इस तरह की व्यवस्था सरकार स्तर पर की गई है। इतना ही नहीं, तेजाब पीडि़ता को अब आजीवन 10 हजार रुपए प्रतिमाह मदद भी दी जाएगी। अभी तक झारखंड में रेप और तेजाब हमले की पीडि़ता को 3 लाख रुपए ही मुआवजा राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। बिहार में भी तेजाब पीडि़ता को सात लाख की राशि दी जा रही है। यह राशि दोनों मामलों में समान है। साथ ही अगर पीडि़ता 14 साल से कम उम्र की हो तो मुआवजे की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

देश में 282 मामले

नालसा दिल्ली से जारी पत्र के अनुसार, सिर्फ वर्ष 2014 में देशभर में तेजाब हमले की 282 घटनाएं हुई हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश 182, मध्य प्रदेश 53 और गुजरात में 11 घटनाएं और झारखंड में तीन घटनाएं हुई हैं।

प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज

नालसा दिल्ली से जारी पत्र के अनुसार, प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों को पीडि़ता का नि:शुल्क इलाज करना होगा। अस्पताल में रहने व खाने की व्यवस्था भी करनी होगी। वहीं, इलाज के बाद प्रमाणपत्र भी देने का आदेश है।

एसएसपी व सीएस की बोर्ड

तेजाब हमले की पीडि़ता को न्याय और मुआवजा दिलाने के लिए जिले में एक समिति का गठन होगा। जिला दंडाधिकारी, एसएसपी व सिविल सर्जन की एक बोर्ड का गठन होगा, जो पीडि़ता की सुविधाओं पर नजर रखेंगे।

डालसा दे चुका है पीडि़ता को एक लाख का मुआवजा

पति और ससुरालवालों द्वारा एसिड अटैक की शिकार हुई रिंकु देवी को एक लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मुआवजा का चेक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के फहीम किरमानी द्वारा दिया गया था। गौरतलब है कि रिंकु देवी को उसके पति और ससुराल वालों ने पलामू स्थित तलहे नदी के पास ले जाकर तेजाब से नहला दिया था। इसके बाद उसे मरा हुआ समझकर भाग गए। वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जिसका इलाज अभी भी रिम्स में चल रहा है। मामले में रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज किया गया है।

Posted By: Inextlive