PATNA (10 Jan): पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में पांच सगे भाइयों सहित 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपितों को एक वर्ष अधिक जेल में रहना होगा। मामले में अभियोजन की ओर से 7 गवाहों ने गवाही दिया है। दोषी करार दिए गए लोगों में मर्चा गांव निवासी 46 वर्षीय रमेश प्रसाद सिंह, 33 वर्षीय भूषण सिंह, 37 वर्षीय मिथिलेश सिंह उर्फ टिंकु सिंह, 28 वर्षीय दिनेश सिंह, 40 वर्षीय मुकेश सिंह, 28 वर्षीय करमू सिंह और 47 वर्षीय मुकेश सिंह शामिल हैं। रमेश, भूषण, मिथिलेश, दिनेश और मुकेश सगे भाई हैं। सभी आरोपित एक ही परिवार के सदस्य हैं।

Posted By: Inextlive