ट्रेनिंग से छूटे पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी को 22 अप्रैल को फिर से दिया जाएगा प्रशिक्षण

इसके बाद भी प्रशिक्षण से गायब हुए, तो होगी एफआईआर

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PRAYAGRAJ: लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी को विभिन्न बिन्दुओं के बारे में प्रशिक्षित किया गया. दूसरे दिन कुल 73 पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी अनुपस्थित पाए गए. अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी को फिर से 22 अप्रैल को प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा. इस दौरान अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इन चीजों की ट्रेनिंग

-मतदान सूची का परीक्षण

-ईवीएम का परीक्षण

-मतदान स्थल पर पहुंचकर की जाने वाली कार्यवाही

-मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही

-मतदान अभिकर्ता, मॉकपोल, मतदान की प्रक्रिया प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

-द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

-तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही और पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

-मतदान का निर्धारित समय समाप्त हो जाने के बाद की जाने वाली कार्यवाही

-अमिट स्याही का प्रयोग, फार्म-17क पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लेने के संबंधी निर्देश

-शारीरिक अक्षमता आदि की स्थिति में सहायक द्वारा मतदान के दौरान आने वाली समस्या एवं उनका निराकरण

-मतदाता की पहचान को लेकर मतदान अभिकर्ता की आपत्ति (चैलेन्ज वोट)

-मतदान के दौरान ईवीएम की खराबी के संबंध में.

-मतदान प्रक्रिया के बारे में नहीं जानने वाले मतदाता की सहायता

-उम्मीदवार/उनके निर्वाचन अभिकर्ता का मतदान स्थल पर प्रवेश

-लोकसभा में चुनाव ड्यूटी के दौरान होने वाली पूरी प्रक्रिया

-सीलिंग आफ ईवीएम, स्ट्रिप सिलिंग प्रमुख रजिस्टरों/प्रपत्रों की जानकारी

Posted By: Vijay Pandey