- 25 प्रतिशत को ई-टेंडरिंग के जरिए किया जाएगा अलॉट

- 390 दुकानें शामिल, पहली बार रिन्युअल के जरिए अलॉट हो रही दुकानें

GORAKHPUR: जिले में 75 प्रतिशत शराब की दुकानों का जिला आबकारी ऑफिस रिन्युअल करेगा। इस बार शासन ने दुकानों का अलॉटमेंट करने की बजाए बिक्री का एक मानक तय कर लाइसेंस का रिन्युअल करने का फैसला किया है। गोरखपुर में देशी शराब की 280, विदेशी 115, बीयर शॉप 107 व 12 मॉडल शॉप हैं। विभाग के अंतर्गत आने पर कुल 514 में से 390 दुकानदारों ने लाइसेंस रिन्युअल के लिए आवेदन किए हैं। आवेदन की जांच की प्रक्रिया चल रही है। रिन्युअल के लिए देशी, विदेशी व बीयर की दुकानों को 18,000 फीस, 18 प्रतिशत जीएसटी चार्ज के साथ जमा करना होगा। जबकि मॉडल शॉप को 25,000 फीस 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ जमा करना होगा। साथ में दुकानदारों को लाइसेंस फीस भी जमा करना होगा।

यह हैं रिन्युअल के हकदार

गोरखपुर में 514 शराब की दुकानें हैं लेकिन केवल वही रिन्युअल कराने के पात्र हैं जिन्होंने पिछले साल से बेहतर बिक्री की है। देशी शराब की वह दुकानें जिन्होंने 2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में 6 प्रतिशत अधिक सेल किया हो। विदेशी शराब की वह दुकानें जिन्होंने पिछले साल की अपेक्षा 40 प्रतिशत अधिक राजस्व दिया हो। वहीं, बीयर शॉप में केवल उन्हीं का रिन्युअल होगा जिनकी बिक्री पिछले साल की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक रही हो। मॉडल शॉप के रिन्युअल के लिए बीयर व विदेशी शराब दोनों के मानक समान रूप से लागू होंगे।

शॉप संख्या रिन्युअल

देशी 280 240

विदेशी शराब 115 86

बीयर 107 57

मॉडल शॉप 12 7

ई-टेंडरिंग के लिए करें संपर्क

आबकारी विभाग की ओर से रिन्युअल के तय किए गए मानकों को पूरा नहीं करने वाली दुकानों को ई-टेंडरिंग के जरिए अलॉट किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। ई-टेंडरिंग के लिए देशी शराब की 40, विदेशी शराब की 29 व बीयर की 50 व 5 मॉडल शॉप अलॉट किए जाएंगे। इनके लिए आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग में संपर्क किया जा सकता है। बीयर की दुकानों को मई-जून 2018 में पर्याप्त माल नहीं मिल पाया था जिसके कारण इनकी बिक्री में काफी गिरावट हुई है।

मार्च तक मेंटेन रखनी होगी सेल

लाइसेंस रिन्युअल कराने वालों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान ही देशी, विदेशी शराब व बीयर शॉप को 21,240 और मॉडल शॉप को 29,500 रुपए जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्राप्त रसीद को लेकर दुकानदारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें बाकि डॉक्युमेंट के साथ शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में इस बात का जिक्र करना होगा कि बिक्री के मानक को दुकानदार मार्च 2019 तक मेंटेन रखेंगे। साथ ही लाइसेंस की फीस भी जमा करनी होगी जो नगर निगम व नगर पंचायत के हिसाब से अलग-अलग होगी।

वर्जन

514 दुकानों में से 390 ने रिन्युअल के लिए आवेदन किया हुआ है। आवेदनों की जांच की जा रही है। बची हुई दुकानों को ई-टेंडरिंग के जरिए अलॉट किया जाएगा।

- विजय प्रताप सिंह, जिला आबकारी अधिकारी

Posted By: Inextlive