- अब दुकानों में अग्निशमन उपकरण होने पर ही नगर निगम जारी करेगा लाइसेंस

- अगलगी की घटनाओं से बचाव के लिए नई कवायद, निगम व फायर ब्रिगेड संयुक्त रूप से करेंगे सर्वे

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दुकानों में अगलगी की घटनाओं से बचाव के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू की है। अब दुकानदारों को दुकान में अग्निशमन उपकरण लगाना जरूरी होगा। बिना उपकरण लगाए नगर निगम दुकानों को लाइसेंस जारी नहीं करेगा और ना ही इसका रिन्यूवल होगा। इसके लिए लाइसेंस के प्रारूप में बदलाव किया गया है। अब नये प्रारूप में दुकानदारों को आवेदन करना होगा। जल्द ही नगर निगम और अग्निशमन विभाग संयुक्त रूप से शहर की दुकानों का सर्वे शुरू करेंगे।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

दरअसल, शहर में कई जगहों पर दुकानों में अगलगी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन यहां आग बुझाने का प्राथमिक इंतजाम तक नहीं है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग सबकुछ जलाकर राख कर देती है। ऐसे में दुकानों में आग बुझाने का इंतजाम जरूरी हो गया। इस बीच, नगर निगम ने इसकी कवायद शुरू कर दी। इसके लिए लाइसेंस के प्रारूप फॉर्मेट में अग्निशमन उपकरण लगाने का प्राविधान कर दिया गया। जिससे आग लगने पर उसे बुझाने का इंतजाम हो सके।

सिर्फ एनओसी तक सिमटा फायर ब्रिगेड

अगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए जिला अग्निशमन विभाग है। विभाग को डिस्ट्रिक्ट के सभी बड़े प्रतिष्ठान, होटल्स, लॉज और ऑफिस में अग्निशमन उपकरण लगाने सम्बंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र एनओसी जारी करना होता है। साथ ही समय-समय पर इसकी चेकिंग कर कार्रवाई भी करनी होती है, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले तीन महीने में एक भी प्रतिष्ठान पर कार्रवाई नहीं हुई। विभाग सिर्फ एनओसी देने तक ही सिमटा रहा।

निगम देता है लाइसेंस

नगर निकाय को अर्बन एरिया की दुकानों को लाइसेंस देने का अधिकार है। इसमें खासकर लघु व मध्यम दुकानें शामिल हैं। लाइसेंस देने के एवज में नगर निगम दुकानदारों से निर्धारित शुल्क लेता है। इसमें पांच दर्जन से अधिक तरह की दुकानें शामिल हैं।

इन दुकानों के लिए उपकरण जरूरी

- कपड़ा

- कोयला

- लकड़ी व बांस

- भूसा

- बीड़ी

- रूई

- तेजाब

- कालीन

- बनारसी सिल्क

- ड्राई क्लीनर्स

- स्टूडियो

- मोबाइल पा‌र्ट्स

- कारखाना

- शू स्टोर

- डीजल, मोबिल

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

- प्लास्टिक आइटम

- स्पो‌र्ट्स

- कबाड़

- एलपीजी गैस

- फर्नीचर

- इलेक्ट्रिक उपकरण

एक नजर, व्यवस्था पर

- 66 तरह की दुकानों का देता है निगम लाइसेंस

- 23 हजार से ज्यादा दुकानें, होटल व लॉज शहर में

- 19 हजार से ज्यादा लघु व मध्यम दुकानें हैं

- करीब 6 हजार दुकानों का जारी हुआ है लाइसेंस

दुकानों में अग्निशमन उपकरण लगाना जरूरी कर दिया गया है। इससे अगलगी की घटनाओं पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा। लाइसेंस का नया प्रारूप जारी कर दिया गया है।

अजय कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त

Posted By: Inextlive