शादी का झासा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है

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PRAYAGRAJ: शादी का र्झसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल के अनुपस्थित रहने व हाजिरी माफी अर्जी के अभाव में विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए फरारी की नोटिस जारी किया है।

लखनऊ में दर्ज हुआ था मामला

मामला लखनऊ के हजरतगंज थाने का है। पीडि़ता ने रपट दर्ज कराई थी कि विधायक से उसकी चारबाग रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई थी। अपने को विधायक बताते हुए नौकरी दिलाने और शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया और साथ ही अश्लील फोटो भी खींची। मैरिज एग्रीमेंट भी किया। मगर बाद में शादी से मुकर गये। पत्रावली अवलोकन करने पर कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त कई तिथियों से अनुपस्थित है। गैर जमानती वारंट पूर्व में जारी है। इस पर कोर्ट ने फरारी की नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

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राज्यमंत्री को कोर्ट से मिली राहत

विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने राज्यमंत्री सुरेश राणा की जमानत खारिज करने व सीजेएम मुजफ्फनगर के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाए जाने पर जिला शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उल्लिखित किया कि छह सह अभियुक्त की जमानत स्वीकृत की जा चुकी है। रपट में सुरेश राणा की विशेष भूमिका नहीं है। सीजेएम का आदेश विवेक पूर्ण है। मामला थाना सिखेड़ा के अंर्तगत है। आरोप है कि 31 अगस्त 13 को गौरव व सचिन की हत्या को लेकर सभा की गई। इस दौरान पुलिस भीड़ को नियंत्रित कर रही थी। इसी बीच हिंदू सामाज के लोग फर्से, लाठी, डंडा अन्य हथियार लेकर आ गए। कार्य सरकार में बांधा पहुंचाया गया।

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जेल जाने से बचे जमानत मंजूर

पीलीभीत जिले के निवासी पूर्व विधायक पीएम सिंह जेल जाने से बच गए। इनके विरुद्ध कगैर जमानती वारंट जारी था। एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर अर्जी देकर मुचलके पर रिहा किए जाने की याचना की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनीष खन्ना व जगदीश त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि आरोपित पूर्व से जमानत पर है। पीलीभीत कोर्ट में जब तक सुनवाई हुई वह उपस्थित थे। प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई होने की जानकारी उन्हें नहीं मिली। जिस पर कोर्ट ने जमानत का आधार पर्याप्त पाए जाने पर आदेश दिया कि 50 हजार रुपया का मुचलिका पेश करने पर रिहा किया जाए।

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करवरिया के मुकदमें में दायर होगी पुनरीक्षण याचिका

जिला कोर्ट के तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में सरकार की ओर से दी गई मुकदमा वापसी की अर्जी को खारिज कर दिये जाने को पुनरीक्षण याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। विशेष सचिव राकेश कुमार शुक्ला द्वारा 10 जनवरी 2019 के द्वारा हाईकोर्ट व जिला कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि को याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Posted By: Inextlive