RANCHI: सिटी के 100 से अधिक बैंक्वेट हॉल पर ताला लटकने का खतरा मंडरा है। राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे बैंक्वेट हॉल पर अब नगर निगम का डंडा चलेगा। अबतक 41 बैंक्वेट हॉल के संचालन की ही परमिशन रांची नगर निगम ने सशर्त दी है। इसके अलावा शर्तो पर खरा नहीं उतरने की स्थिति में अधिकतर संचालकों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इसके बावजूद अवैध तरीके से बैंक्वेट हॉल का संचालन हो रहा है।

क्या है लाइसेंस की गाइडलाइंस

बैंक्वेट हॉल के संचालन को लेकर नगर निगम लाइसेंस जारी करता है। इसके तहत बिल्डिंग प्लान देना सबसे जरूरी है। इसके अलावा कई अन्य शर्ते भी रखी गई हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है, ताकि इवेंट की रिकार्डिग रहे, किसी अनहोनी पर उसका पता लगाया जा सके। फायर फाइटिंग सिस्टम भी जरूरी है। कैंपस में ही गाडि़यों की पार्किग की पर्याप्त व्यवस्था होने पर ही लाइसेंस देने का प्रावधान है। पार्किग को जरूरी किया गया है। इसके अलावा सबसे जरूरी शर्त बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था है, ताकि इवेंट के दौरान निकलने वाले कचरे को कैंपस में ही डिस्पोज किया जा सके।

बिना परमिशन छोटी-मोटी पार्टी कर सकेंगे

सिटी के वैसे बैंक्वेट हॉल, जिन्होंने रांची नगर निगम से परमिशन नहीं लिया है वे बड़ी पार्टियां और शादी आर्गनाइज नहीं कर सकेंगे। बिना परमिशन के ये लोग केवल बर्थ डे और एंगेजमेंट जैसे कार्यक्रमों का ही आयोजन कर सकेंगे। अगर नियमों को ताक पर रखते हुए बैंक्वेट हॉल में शादी-विवाह और पार्टियां आर्गनाइज की जाती है, तो संचालक पर कार्रवाई भी की जाएगी।

ये हैं जरूरी

-बैंक्वेट हॉल का बिल्डिंग प्लान

-चारों ओर सीसीटीवी कैमरे

-कैंपस में फायर फाइटिंग सिस्टम

-टू व्हीलर, फोर व्हीलर पार्किग

-वेस्ट डिस्पोजल प्लांट

Posted By: Inextlive