- शहर के सभी मुख्य मार्गो से हटाई जाएंगी पान-गुटखा की दुकानें

- सार्वजनिक क्षेत्रों में गंदगी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

शहर के मुख्य मार्ग जल्द ही पान-गुटखा की दुकानों से मुक्त नजर आएंगे। जिला प्रशासन इसके लिए जल्द ही अभियान चलाने जा रहा है। गुटखा-सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को मुख्य सड़कों से हटाकर गलियों और उपमार्गो पर भेजा दिया जाएगा। यही नहीं सड़कों पर गुटखा-पान थूकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

ताकि खराब छवि लेकर न जाएं मेहमान

पॉलीथिन बंदी के बाद डीएम सुरेंद्र सिंह ने तंबाकू उत्पादों के सार्वजनिक इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। डीएम का कहना है कि शहर में देश-विदेश से तमाम पर्यटक और मेहमान आते हैं। गंदगी और तंबाकू के प्रयोग के कारण वह शहर की खराब छवि लेकर जाते हैं। इसे रोकने के लिए शहर के मुख्य मार्गो पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को हटाया जाएगा। माना जा रहा है कि जनवरी महीने में होने वाले एनआरआई समिट की तैयारियों में यह कदम भी शामिल है।

पान के प्रेमी हैं तो रखें ध्यान

बनारस की पहचान में पान भी महत्वपूर्ण है। बनारसी पान को जीआई प्रोडक्ट में भी शामिल किया गया है। डीएम ने कहा कि इस पहचान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी मगर पान प्रेमियों को ध्यान रखना होगा कि दुकानों के आसपास या शहर के व्यस्त क्षेत्रों में इसके चलते गंदगी न हो। इसकी शुरुआत 16 जुलाई से कचहरी परिसर में कर दी गई है। डीएम ने खुद परिसर का निरीक्षण कर गुटखा और तंबाकू उत्पाद बेचने वाली सात दुकानों को सीज करने के आदेश दिया था।

31 मई से शहर में लागू है कोटपा

31 मई यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जनपद में कोटपा-2003 (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट) लागू किया गया है। इसके तहत सड़कों पर खुलेआम सिगरेट पीने वालों और पान-तंबाकू खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ पुलिस जुर्माना और चालान कर सकेगी। यह एक्ट तंबाकू उत्पाद बेचने और बनाने वालों पर भी लागू होगा।

क्या है कोटपा एक्ट

- वर्ष-2003 में लागू किए गए इस एक्ट के तहत पुलिस कमिश्नर या जिलों के कप्तान को इन्हें लागू करने का अधिकार है।

- सार्वजनिक स्थानों पर पान खाकर थूकने और सिगरेट पीने वालों पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा

- स्कूल-कॉलेज और मंदिर के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने वालों पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना

- तंबाकू उत्पादकों द्वारा एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना और दो साल तक की सजा

बयान

जिले में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को जल्द ही मुख्य मार्गो से हटाया जाएगा। शहर को सुंदर बनाने के लिए यह कदम जरूरी है। तंबाकू निषेध को लेकर सरकार काफी गंभीर है।

सुरेंद्र सिंह, डीएम वाराणसी

Posted By: Inextlive