30 मई को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने सीबीआई से प्रगति रिपोर्ट तलब की

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंग रेपकांड में उन्नाव की विशेष अदालत में पॉस्को ऐक्ट के तहत चल रहे आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से कहा है कि मामले को सीबीआई अदालत लखनऊ स्थानान्तरित करने की अधिसूचना जारी करें। याचिका की सुनवाई 30 मई को होगी।

मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ के समक्ष सीबीआई ने जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की। पीडि़ता की मां की तरफ से अर्जी दाखिल कर पुलिस अभिरक्षा में पीडि़ता के पिता व उसके पति की मौत की उसके द्वारा लिखायी गयी प्राथमिकी के तथ्यों को बदलकर प्राथमिकी दर्ज करने का सीबीआई पर आरोप लगाया गया। विवेचना की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया गया। भाजपा विधायक मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से पेश वकीलों ने कहा कि बिना उनका पक्ष लिए एकतरफा कार्यवाही की जा रही है। 20 जून 17 को दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ पॉस्को एक्ट में चार्ज सीट दर्ज की है। इसकी सुनवाई विशेष अदालत कर रही है। सीबी अधिवक्ता ने कहा कि इस केस की लगातार सुनवाई चल रही है और घटना की सीबीआई भी जांच कर रही है। यदि सुनवाई नहीं रोकी गयी तो जांच का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। कोर्ट ने न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी से पूछा कि उनका क्या कहना है। इस पर उन्होंने भी सीबीआई की मांग का समर्थन किया। पीडि़त की मां की तरफ से अधिवक्ता डीआर चौधरी ने पक्ष रखा। सीबीआई ने कहा कि उसकी कोर्ट को पॉस्को एक्ट के मुकदमे को सुनने का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने सरकार से अधिसूचना जारी करने को कहा ताकि उन्नाव रेप केस को सीबीआई अदालत सुन सके।

Posted By: Inextlive