हाई कोर्ट ने कहा, मृतक आश्रित को उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति पाने का हक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में आश्रित को इसी श्रेणी में नियुक्ति करने का प्रस्ताव देने को नियमावली के विपरीत करार दिया है और कहा है कि नियम 5 के तहत मृतक आश्रित को अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पाने का अधिकार है। कोर्ट ने याची की योग्यता को देखते हुए तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एकल पीठ के याचिका खारिज करने के आदेश को रद करते हुए याचिका स्वीकार कर ली है। एकल पीठ ने पुलिस विभाग द्वारा याची को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी थी। जिसे विशेष अपील में चुनौती दी गयी थी।

यह आदेश जस्टिस गोविन्द माथुर तथा सीडी सिंह की खण्डपीठ ने मुजफ्फरनगर की श्रीमती प्रेमलता की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील पर अधिवक्ता कैलाश प्रकाश पांडेय ने बहस की।

क्या है पूरा मामला

याची के पति अविनाश कुमार पुलिस रेडियो विभाग में मैसेन्जर थे

उनकी 7 नवम्बर 14 को मौत हो गयी

विधवा याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग में अर्जी दी

स्नातक डिग्री होने के कारण तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति की मांग की

विभाग में तकनीकी पद के लिए निर्धारित योग्यता आईटीआई न होने के कारण दूसरे विभाग में दूसरे पद पर अर्जी देने का सुझाव दिया

अर्जी देने पर कहा गया कि पति चतुर्थ श्रेणी कर्मी थे। इसलिए उसी समान पद पर नियुक्ति की जा सकती है

याची का कहना था कि उसकी योग्यता के अनुसार उचित पद पर नियुक्ति दी जाय

इस पर कोर्ट ने ग्रेड-3 पद पर याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है

Posted By: Inextlive