मेडिकल जांच से उम्र का पता चलने पर कोर्ट सुनाएगी फैसला

घर से भाग कर अपनी मर्जी से शादी करने वाली दो युवतियों को अब नारी निकेतन में रहना होगा। शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची युवतियों की उम्र पर संदेह होने के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीएमओ को निर्देश दिया है कि वे मेडिकल परीक्षण से दोनो की उम्र का पता लगावें और रिपोर्ट दें।

15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाने दोनों लड़कियां शैली व सुहानी (काल्पनिक नामम) पहुंची थीं। उन्होंने बालिक होने का एवीडेंस पेश करते कहा कि शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की है। उनके शांतिपूर्ण जीवन में लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने का आदेश पारित किया जाय। इस मामले में विरोधी पक्ष की ओर से पेश किए गए एवीडेंस में कहा गया कि दोनो नाबालिग हैं। दोनो की उम्र को लेकर अनिश्चितता के कारण कोर्ट ने सीएमओ इलाहाबाद को लड़कियों की मेडिकल जांच कर सही उम्र के बारे में 15 दिन में रिपोर्ट देने का दिया निर्देश दिया। दोनों याचिकाओं की सुनवाई क्रमश: 17 व 18 जुलाई को होगी। यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा राजीव जोशी की खंण्डपीठ ने दिया है।

Posted By: Inextlive