एडीए की ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर झूंसी में अतिक्रमण कर बनी 27 दुकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अवैध दुकानों का तत्काल गिराने का आदेश दिया है।

सड़क चौड़ीकरण पर चल रहा काम

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने श्रीमती सुन्दरी देवी की याचिका पर दिया है। राजमार्ग पर होने के कारण सड़क चौड़ीकरण के तहत एडीए ने दुकानों को ध्वस्त करने की नोटिस दी जिसकी वैधता को चुनौती दी गयी सुन्दरी देवी याची को आश्वासन दिया था कि नाप के बाद यदि दूकानें सड़क पर पायी गयी तो वह स्वयं हटा लेंगी।

जमीन से दो गुने हिस्से पर अवैध कब्जा

सरकारी अधिवक्ता रामानन्द पांडेय ने कोर्ट को बताया और रिपोर्ट दी कि याची ने खरीदी जमीन से दूनी जमीन पर अवैध कब्जा कर दूकानें बनायी है याची ने स्वयं कहा है कि दुकाने अवैध पायी गई तो वह हटा लेगी तो रिपोर्ट आने के बाद उसे दुकानें हटा लेनी चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने एडीए को आदेश दिया कि वह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे। कोर्ट के इस आदेश से राजमार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है।

Posted By: Inextlive