मेरठ मेयर के पति हैं पूर्व विधायक योगेश वर्मा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के बसपा विधायक योगेश वर्मा की रासुका के तहत नजरबंदी आदेश को रद कर दिया है और अन्य केस में निरुद्ध न होने पर तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है।

डीएम का आदेश विधि विरुद्ध

यह आदेश जस्टिस बीके नारायण तथा आरएन कक्कड़ की खंडपीठ ने दिया है। एससी, एसटी आन्दोलन के दौरान प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ व आगजनी की घटना को लेकर विधायक को रासुका में नजरबंद किया गया था जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी। याची के अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना था कि याची पूर्व विधायक की पत्‍‌नी महापौर है। राजनीतिक विद्वेषवश उसे फंसाया गया। जिलाधिकारी ने नजरबंदी आदेश में संतोषजनक कारण नहीं दिया कि क्यों रासुका लगाना जरूरी है। साथ सलाहकार परिषद में शासन को वकील रखने की अनुमति दी गयी। याची को अनुमति न देकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने जिलाधिकारी मेरठ के नजरबंदी आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए रद कर दिया है।

Posted By: Inextlive