कोर्ट ने दिया था भुगतान का आदेश, बीएसए ने पालन नहीं किया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतकबीर नगर सत्येन्द्र कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने याचियो के बकाये वेतन के भुगतान का आदेश दिया था जिसका पालन नहीं किया गया तो यह याचिका दाखिल की गयी है। सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

विभाग अपनी गलती का फायदा न उठाये

यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने अंगद यादव व सात अन्य सेवानिवृत्त अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की। याची अधिवक्ता का कहना है कि शिक्षा सूत्र में बदलाव कर जुलाई से जून के बजाय अप्रैल से मार्च कर दिया गया है। याचीगण 30 जून को सेवानिवृत्त होना था किन्तु उन्हें सत्र लाभ नहीं दिया गया तो याचिका दाखिल की गयी कोर्ट के आदेश पर इन्हें अक्टूबर में कार्यभार ग्रहण कराया गया और मार्च में सेवानिवृत्त किया गया। किन्तु जुलाई से सितम्बर तीन माह का वेतन नहीं दिया गया। नो वर्क नो पे सिद्धान्त लागू किया गया। याची का कहना है कि इसमें याचियों की कोई भूमिका नहीं है। विभाग अपनी गलती का फायदा नहंी उठा सकता। बीएसए के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि आदेश का पालन होगा। इसके बावजूद पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।

Posted By: Inextlive