एक अपराध का दो दण्ड विधि विरुद्ध, आदेश रद
नये सिरे से विभागीय जांच का निर्देश
prayagraj@inext.co.in इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर पुलिस कांस्टेबल को दोहरा दण्ड देने के आदेश को रद कर दिया है और नियमानुसार विभागीय जांच कर वापस कर दिया है। कोर्ट ने दो माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद के पुलिस कांस्टेबल राकेश सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस की। क्या था पूरा प्रकरण याची ने 26 अप्रैल 2008 को छुट्टी ली एक मई 2008 को उसका इलाहाबाद से अमरोहा तबादला कर दिया गया बीमारी के कारण वह ज्वाइन नहीं कर सका छुट्टी बढ़ाने की एसएसपी को पत्र लिखा इसे मंजूर नहीं किया गया याची टीबी सप्रू अस्पताल में भर्ती रहाकुल 999 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी गयी
लगातार बिना अनुमति गैर हाजिर हरने पर विभागीय जांच रिपोर्ट पर तीन साल के लिए न्यूनतम वेतनमान की पदावनति एवं गैरहाजिर रहने की अवधि के वेतन भत्ते रोकने का आदेश हुआ याची का कहना सेवा नियमों के तहत ऐसा दण्ड नहीं दिया जा सकता। एक अपराध पर दो दण्ड विधि विरुद्ध है।विभागीय जांच में भी नियमों का पालन नहीं किया गया।