इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुष विभाग के यूनानी डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी पर न भेजने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य चुनाव आयोग को नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है और कहा है कि सकारण आदेश चुनाव शुरू होने से पहले पारित किया जाय.

यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा पंकज भाटिया की खंडपीठ ने याचिका निस्तारित करते हुए दिया है. याची हकीम परवाज उलूम का कहना था कि हैण्डबुक में डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी न देने का नियम है. इसके विपरीत डॉक्टरों को आगामी लोक सभा चुनाव की ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, जो कानून के विपरीत है. कोर्ट ने याचिका के गुण-दोष पर विचार न करते हुए चुनाव आयोग को नियमों व कानूनी उपबन्धों पर विचार कर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

Posted By: Vijay Pandey