भारत सरकार व कम्पनी डायेरक्टर से जवाब तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुबई की शिपिंग कम्पनी मैरी टाइम सर्विस मुम्बई को नोटिस जारी की है और भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय सहित अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 6 मई को होगी. यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा पंकज भाटिया की खंडपीठ ने गाजियाबाद के वाहिद की याचिका पर दिया है. याचिका पर भारत सरकार के अधिवक्ता आरके जायसवाल ने पक्ष रखा.

फोन पर बताया था जान को खतरा

याची का कहना है कि उसका बेटा सुल्तान अहमद शिपिंग कम्पनी में काम करता था, एक नवम्बर 18 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौत के कारणों का खुलासा नही करती. याची ने मौत की जांच की मांग में कमिश्नर मेरठ को 26 नवम्बर 18 को शिकायत भी की. एसएसपी गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गयी. जिसे भारत सरकार ने शिपिंग मंत्रालय को भेजा गया है. याचिका में कहा गया है कि शिपिंग कम्पनी नशीली दवाओं सहित अवैध व्यापार में लिप्त है. बेटे ने फोन कर जान को खतरा भी बताया था. याचिका में 3 करोड़ के मुआवजों की भी मांग की गयी है साथ ही कम्पनी डायरेक्टर पर दंडात्मक कार्यवाही की भी मांग की गयी है.

Posted By: Vijay Pandey