पद भार न सौंपने पर हाई कोर्ट में दाखिल हुई अवमानना याचिका, सुनवाई 13 को

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अविश्वास प्रस्ताव को रद कर दिये जाने के बाद भी रेखा सिंह जिला पंचायत की कुर्सी नहीं पा सकी हैं. डीएम के पास अब भी इसका चार्ज है. गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना याचिका के जरिये इस पर सवाल खड़ा किया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव व प्रयागराज के डीएम से पूछा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रद होने के बाद उन्हें कार्यभार क्यों नहीं सौंपा गया. कोर्ट ने प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है याचिका की सुनवाई 13 मई को होगी.

अवमानना याचिका दाखिल

यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने श्रीमती रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है. हाईकोर्ट ने 13 मार्च 19 के आदेश से रेखा सिंह के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को रद कर दिया था. इसकी जानकारी दिये जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर को कहना है कि जिला पंचायत अभी भी डीएम के चार्ज में हैं. इस प्रकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है. अविश्वास प्रस्ताव अवैध घोषित होने के बाद रेखा सिंह स्वत: अध्यक्ष हो गयीं. कोर्ट ने अवमानना नोटिस न जारी कर प्रमुख सचिव डीएम व अन्य विपक्षियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

Posted By: Vijay Pandey