इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूना अखाड़ा से असंबद्ध हुए गोल्डन बाबा को शाही स्नान करने की अनुमति देने का समादेश देने से इन्कार कर दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी की तरह कर सकते हैं कुंभ में स्नान

कानून व्यवस्था भी भंग न करने का निर्देश, नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा

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PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूना अखाड़ा से असंबद्ध हुए गोल्डन बाबा को शाही स्नान करने की अनुमति देने का समादेश देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह आम आदमी की तरह कुंभ में स्नान करने जा सकते हैं। इस दौरान उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। यह भी कहा कि इस दौरान वह कानून व्यवस्था कायम रख शांति से स्नान करने जाएंगे। यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा पंकज भाटिया की खंडपीठ ने गोल्डन बाबा की याचिका पर दिया है। मेला प्रशासन की ओर से शाही स्नान की अनुमति न देने के आदेश को याचिका में चुनौती दी गई थी।

अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव का तर्क
मेला क्षेत्र में मारपीट के मामले में याची पर पाबंदी लगाई गई है। इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे हैं। तीन मामलों में सजा हो चुकी है। जूना अखाड़ा ने इन्हें निष्कासित कर दिया है। शाही स्नान अखाड़ों की ओर से किया जाता है। ऐसे में याची को शाही स्नान की अनुमति नहीं दी जा सकती।

याची का तर्क
उसे स्नान करने नहीं दिया जा रहा है उसे शाही स्नान में शामिल होने का मौका दिया जाय

कोर्ट ने कहा
कोई भी किसी को भी स्नान करने से नहीं रोक सकता.गोल्डन बाबा भी आम आदमी की तरह स्नान कर सकते हैं उन्हें शाही स्नान में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती

Posted By: Inextlive