हाईकोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से मांगा हलफनामा

उद्यान अधीक्षक को दी गई चेतावनी

जॉगिंग ट्रैक की मरम्मत व पार्क सफाई का निर्देश

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम्पनी बाग चंद्रशेखर आजाद पार्क के रखरखाव के लिए एक करोड़ 40 लाख का वार्षिक बजट राज्य सरकार से मांगने की जानकारी मिलने पर कहा है कि सरकार कंपनी गार्डेन के लिए या तो फण्ड तैयार करे या फिर प्रति वर्ष का बजट तय करे। इस संबंध में अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।

न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कम्पनी बाग सौंदर्यीकरण कमेटी के चेयरमैन सीबी यादव व शशांक शेखर सिंह ने कोर्ट को बताया कि जॉगिंग ट्रैक का ठेकेदार को एक साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है जो जून 17 तक है। अब एडीए की जवाबदेही है। एडीए के उपाध्यक्ष देवेंद्र पाण्डेय ने बताया कि वाटर स्पे्र 90 फीसद चालू है। ट्रैक टूटा है जिसकी मरम्मत की जाएगी।

उद्यान अधीक्षक ने बताया कि टॉयलेट सफाई के 6 कर्मी तैनात हैं। 9 अप्रैल से सफाई ठीक है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि टॉयलेट गंदे मिले तो कोर्ट अधीक्षक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। कोर्ट ने अधीक्षक को लगातार कार्यो की निगरानी करने का निर्देश दिया।

Posted By: Inextlive