हाई कोर्ट ने रद किया डीएम का आदेश.


prayagraj@inext.co.inPRAYAGRAJ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद बवाल व फर्जी मतदान से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित नही होगी. फर्जी मतदान का चुनाव परिणाम पर कोई फर्क नही पड़ेगा. कोर्ट ने परिणाम घोषित होने के बाद फर्जी मतदान की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी कौशाम्बी द्वारा चुनाव रद्द कर नये सिरे से मतदान करने के आदेश को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है.

डीएम के आदेश को दी गयी चुनौती
जिलाधिकारी कौशांबी ने अलई उर्फ बख्शीपार गांव की सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के मतदान के बाद याची के विजयी घोषित होने के बाद हुए बवाल पर 5 दिसंबर 2008 को चुनाव निरस्त कर नये सिरे से मतदान का आदेश दिया था. इसे याचिका में चुनौती दी गयी थी. यह आदेश जस्टिस बी अमित स्थालेकर तथा पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने धर्मराज की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.

Posted By: Vijay Pandey