- केडीए इम्पलाइज की मनमानी पर ब्रेक

-एलॉटेड प्रॉपर्टी के कैंसिलेशन, रीस्टोरेशन के लिए हाउसिंग कमिश्नर ने तैयार की नई गाइडलाइंस, शासन को भेजा प्रपोजल

-अलॉटी को तीन नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजनी होंगी, इसके बाद बकाया जमा करने को एक महीने का समय भी देना होगा

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KANPUR: एलॉटेड प्लॉट, कॉलोनी या फ्लैट के कैंसिलेशन में अब केडीए इम्प्लाइज की मनमानी नहीं चलेगी. इसके लिए नई गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं. हाउसिंग कमिश्नर के तैयार किए गए प्रपोजल के मुताबिक एलॉटमेंट कैंसिल करने से पहले एलॉटी को तीन नोटिस भेजनी होगी. नोटिस भेजने में कोई खानापूरी न हो सके. इसके लिए ये सभी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से एलॉटी को भेजनी होंगी. तीसरी नोटिस के बाद एक महीने का अतिरिक्त समय भी एलॉटी को बकाया धनराशि जमा करने के लिए देना होगा. इसके बाद ही केडीए, प्लॉट का एलॉटमेंट कैंसिल कर सकेगा.

नई गाइडलाइंस

अभी तक प्लाट्स के कैंसिलेशन, रीएलॉटमेंट, रीस्टोरेशन को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है. इसी वजह से शासन ने स्पष्ट गाइडलाइंस तैयार करने के लिए हाउसिंग कमिश्नर अजय चौहान की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी. कमेटी ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज और आवास विकास परिषद के ऑफिसर्स के संग मीटिंग्स की. मीटिंग के बाद हाउसिंग कमिश्नर ने प्रपोजल तैयार कर शासन को सौंप दिया है. इसमें एलॉटमेंट कैंसिल किए जाने के एलॉटीज को 3 नोटिस जारी करने का सुझाव दिया गया है. इसकी समय सीमा भी तय कर दी गई है. इस प्रपोजल के मुताबिक तय समय सीमा के बाद भी एलॉटी अगरइंस्टॉलमेंट नहीं जमा करता है तो 30 दिन में पहला नोटिस रजिस्डडर्1 डाक से भेजना होगा.

कैंसिलेशन के 30 दिन में रीस्टोरेशन संभव

इसके बाद भी बकाया धनराशि जमा न करने पर दूसरा नोटिस 60 दिन के बाद भेजना होगा. बावजूद इसके बकाया धन जमा न करने पर 90 दिन बाद तीसरा और आखिरी नोटिस जारी करना होगा. अगर अंतिम नोटिस जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर एलॉटी बकाया धनराशि जमा नहीं करता है. तब एलॉटमेंट के समय दी गई शर्तो के मुताबिक एलॉटमेंट कैंसिल किया जाएगा. एलॉटमेंट कैंसिल होने के एक महीने बीत जाने के बाद एलॉटी रीस्टोरेशन नहीं करा सकेगा. यदि एक महीने के भीतर वह केडीए वीसी या उनके नामित ऑफिसर के समक्ष अप्लाई करता है तो रीस्टोरेशन संभव हैं. हाउसिंग कमिश्नर अजय चौहान के मुताबिक रीस्टोरेशन कराने पर कैंसिल की गई प्रॉपर्टी ही मिलेगी. उसके स्थान पर दूसरा प्लॉट रीस्टोर नहीं होगा.

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इस्टॉलमेंट जमा न करने पर क्या होगा..

-- 30 दिन बाद पहली नोटिस रजिस्टर्ड डॉक से भेजी जाएगी

-- 60 दिन बाद दूसरी नोटिस अगर पैसा जमा नहीं होता है तो

-- 90 दिन बाद तीसरी व अंतिम नोटिस अलॉटी को भेजी जाएगी

-- 1 महीने के अंदर(अंतिम नोटिस के) रीस्टोरेशन के लिए अप्लाई

-- 30 दिन बीत जाने के बाद एलॉटेड प्रॉपर्टी का नहीं होगा रीस्टोरेशन

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Posted By: Manoj Khare