पुलिस ने पहले आरोपित किया बाद में पेश कर दी क्लोजर रिपोर्ट

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ALLAHABAD: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का मुकदमा जिला न्यायालय के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में पहुंच गया है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उसे कम्प्यूटर में फीड कराने का निर्देश दिया है। घटना लोकसभा चुनाव के समय की है।

आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग

बंदोबस्त अधिकारी रिटर्निग आफिसर विधानसभा क्षेत्र 14 मुजफ्फरनगर से अनुमति लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भावना पैलेस, वेकेंट हाल, द्वारिकापुरी स्थानों पर सभा की। उन्होंने 11 से डेढ़ बजे तक मीटिंग के दौरान लोगों को संबोधित किया। सम्बोधन के दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस व बसपा पर जातिगत ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। इस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व भादवि की धारा 188 में थाना शिखेड़ा में रिटर्निग आफिसर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना शिखेड़ा में 4 अप्रैल 14 को रपट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना की। तीस जुलाई 14 को आरोप पत्र पेश किया। इसमें अमित शाह को आरोपित किया गया लेकिन आरोप पत्र कोर्ट तक नहीं पहुंचा।

बीच में हो गया खेल

बीच में आरोप पत्र में खेल किया गया और पुलिस विभाग ने केस क्लोजर की रिपोर्ट कोर्ट में पांच नवम्बर को प्रस्तुत किया। इस बीच पत्रावली मुजफ्फरनगर की जिला न्यायालय में दबी रही, मुकदमा वादी को नोटिस जारी होने का आदेश होता रहा, अब ये मुकदमा विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट आ गया है। मुकदमा वादी राजकुमार को पुन: मौका देकर सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा।

Posted By: Inextlive