डीएम की बैठक में दिए गए निर्देश, बनाया गया सचल दस्ता

कोटपा कानून के तहत होगी कार्रवाई, वसूला जाएगा जुर्माना

ALLAHABAD: खुलेआम धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के कानून कोटपा (सिगरेट एंड अदर टुबैको प्रोडक्ट एक्ट) के पालन को लेकर डीएम संजय कुमार ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संगम सभागार में हुई बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासनिक द्वारा गठित किया सचल दस्ता धरपकड़ अभियान चलाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पकड़ेगा सचल दस्ता, वसूलेगा जुर्माना

प्रदेश सरकार ने यूपी के 18 शहरों में कोटपा कानून लागू कर दिया है। इसमें इलाहाबाद भी शामिल है। जिसके तहत तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए लोगों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरुक किया जाएगा। शनिवार को संगम सभागार में हुई बैठक में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे। कानून के अंतर्गत दुकानों में खुली सिगरेट बेचा जाना प्रतिबंधित है, जिसका पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ 18 साल से कम के किशोरों को तंबाकू प्रोडक्ट बेचने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। बावजूद इसके नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। कोटपा के अंतर्गत खुलेआम धूम्रपान करते पाए जाने पर दो सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

स्कूलों के आसपास रखी जाएगी नजर

जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बनाए गए सचल दस्ते की कमान एडीएम सिटी गंगा राम गुप्ता को सौंपी गई है। उनके दिशा निर्देशन में सीओ प्रथम, श्रम विभाग के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, खाद्य सुरक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत एनजीओ को दस्ते में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉ। पीएस चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों के आसपास सौ मीटर की दूरी पर अगर तंबाकू उत्पादों को बेचते कोई पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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चलेगा जागरुकता अभियान

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट और डाटा एंटी ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है। यह टीम स्कूलों और सरकारी व गैर सरकारी विभागों में जाकर तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से पोस्टर और बैनर आदि बनवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। डीएम ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के खुलेआम उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर कठोर अभियान चलाया जाएगा।

Posted By: Inextlive