Over 50 million subscribers of the retirement fund body EPFO will be able to apply online for transfer and withdrawal of their provident fund from July 1.


पांच करोड़ से ज्यादा इम्पलॉईज इस साल एक जुलाई से ईपीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन एप्लाई कर सकेंगे. वे नौकरी बदलने पर अपने इम्पलॉई फ्यूजचर फंड (ईपीएफ) खाते को भी इसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर करा सकेंगे. ईपीएफओ ने अंशदाताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया है. ईपीएफओ के मुताबिक, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करने के लिए एक सेंट्रल क्लीयरेंस हाउस बनाया गया है. यह पहली जुलाई से काम करना शुरू कर देगा. संगठन के सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर अनिल स्वरूप ने एक समारोह के दौरान कहा कि सदस्यों को सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी बदलने की सूरत में अपने ईपीएफ अकाउंट को स्थानांतरित कराने में आती है. ऐसे में सेंट्रल क्लीयरेंस हाउस इस काम में तेजी लाएगा. अपनी रकम के ट्रांसफर करने और उसे निकालने के बारे में चल रही प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाइन ही मिल जाएगी.
वैसे, ईपीएफओ की अपने सभी कस्टमर्स को एक स्थाई नंबर देने की योजना अगले वर्ष के आरंभ तक शुरू हो सकेगी. नई व्यवस्था के तहत अब पिछले नियोक्ता से पीएफ अकाउंट को सत्यापित कराने का दायित्व अब ईपीएफओ पर होगा. फिलहाल दावे के निपटारे के लिए कर्मचारी को ही इसे नियोक्ता से सत्यापित कराना पड़ता है.

Posted By: Garima Shukla