राशन की दुकान दिलाने के नाम पर बनाया था शरीरिक संबंध

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PRAYAGRAJ: गैंगरेप के आरोपी पूर्व मंत्री मनोज पारस को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट के साथ ही कुर्की की नोटिस भी जारी किया है।

बिजनौर में दर्ज हुआ था मामला

मामला बिजनौर जिले के थाना नगीना में दलित पीडि़ता ने लिखित तहरीर दिया था। आरोप है कि उसे राशन की दुकान दिलाने के बहाने पूर्व मंत्री ने अपने आवास पर बुलाया, फिर अपने साथी जय पाल, अस्सू व कुवंर सैनी के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इसकी सूचना थाने और पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सीजेएम बिजनौर को अर्जी पर आरोपितों के खिलाफ रपट दर्ज हुई। आरोपितों ने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लेने के बाद चुप्पी साध ली। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। जिस पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश को खारिज कर दिया। विशेष कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट व कुर्की नोटिस जारी करते हुए सुनवाई तिथि 14 मार्च मुकर्रर किया और साथ ही अभियोजन को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

पूर्व मंत्री पारस नाथ की गिरफ्तारी का आदेश

हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन न होने व एमपी एमएलए कोर्ट की कार्यवाही में बाधा के चलते लगातार अनुपस्थित रहने वाले पूर्व मंत्री पारस नाथ के विरूद्ध गैर जमानती वारंट करते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दिया है। मामला जौनपुर के थाना लाइन बाजार में दर्ज दो मामलों में दिया गया है। जिसमें तीन लोग नामजद है। आरोप है कि अभियुक्तों के साथ मिलकर अन्य लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला तथा आचार संहिता का उल्लघंन किया। कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई दो मार्च मुकर्रर किया है।

राजकुमारी रत्‍‌ना सिंह ने किया सरेंडर

पूर्व सांसद राजकुमारी रत्‍‌ना सिंह ने विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में सरेंडर करते हुए छह मामलों में वारंट रिकाल किए जाने की अर्जी पेश की। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए लम्बित चल रहे मामलों में बीस-बीस हजार रुपए का निजी मुचलका पेश करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। मामला प्रतापगढ़ जनपद के थाना बाघराय का है। पूर्व सांसद पर आरोप है कि छह मतदान केन्द्रों पर कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्‍‌ना सिंह ने मतपेटिकाओं में पानी डाल दिया तथा समर्थकों के साथ मिलकर तमदान कर्मियों से मारपीट की। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अग्रिम सुनवाई तिथि छह फरवरी मुकर्रर किया है।

कोर्ट में पेश हुई साध्वी प्राची सिंह

साध्वी प्राची सिंह मंगलवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष पेश होकर सरेंडर अर्जी दी और कहा कि उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाएं। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत अर्जी मंजूर करते हुए बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानत व इतनी राशि का मुचलका पेश करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया। इस दौरान वे तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रही। मामला मुजफ्फरनगर में हुए दंगे से संबंधित है। थाना सिखेड़ा में दो साध्वी के विरूद्ध दो मामले दर्ज है। आरोप है कि सचिन व गौरव की हत्या को मुद्दा बनाकर भड़काऊ भाषण दिया गया। इस मामले में विधायक संगीत सोम, विधायक कुंवर भारतेंदु सिह समेत चालीस लोगों के विरूद्ध नामजद रपट दर्ज है।

Posted By: Inextlive