अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए समाधान पर सुरक्षित रखा फैसला
नई दिल्ली (पीटीआई)। राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मामले में मध्यस्थता के जरिए समाधान होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दाैरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस एस ए बोबडे, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस ए नाजीर की संविधान पीठ ने सुनवाई की। हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपनी बात रखी।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि मामले में 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चौदह अपील दायर की गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि को तीन दलों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला के बीच समान रूप से विभाजित किए जाने का आदेश दिया था।
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