सृजन घोटाले के 'आजाद' आरोपियों की अर्जी खारिज
PATNA : सृजन घोटाला मामले में भागलपुर जिला परिषद के तत्कालीन विकास आयुक्त प्रभात कुमार सिन्हा सहित 6 आरोपितों के अग्रिम जमानत की अर्जी रद्द हो गई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इंकार कर दिया।
झा अभी जेल में हैं। बाकी 6 आरोपित पकड़े जाने के डर से छिपे हुए हैं। 2017 में दर्ज हुए थे केस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के चर्चित सृजन घोटाला उजागर होने के बाद भागलपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ 12 अगस्त 2017 को प्राथमिकी दर्ज किया था। बाद में सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया। सीबीआई इस मामले में 13 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। ये हैं आरोपी प्रभात कुमार सिन्हा-भागलपुर जिला परिषद के तत्कालीन विकास आयुक्त प्रवीण कुमार-भागलपुर इंडियन बैंक के तत्कालीन सहायक मैनेजरसुब्रत दास-भागलपुर इंडियन बैंक
नवीन कुमार साहा-भागलपुर बड़ौदा बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर
अमरेन्द्र प्रसाद साहू-भागलपुर बड़ौदा बैंक के तत्कालीन वरीय प्रबंधक संत कुमार-बड़ौदा बैंक के तत्कालीन क्लर्क।