छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र : गैंगेस्टर अखिलेश सिंह को अब सारी उम्र जेल में बितानी होगी. हाई कोर्ट ने जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है. बुधवार को जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अखिलेश सिंह की अपील याचिका खारिज कर दी.

अदालत ने क्या कहा

अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अखिलेश सिंह पर दर्ज मामलों को देखते हुए उसे जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता. उसके बाहर रहने से समाज के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे. इसलिए उसे सारी उम्र जेल में रहना होगा. उसके अपराध ऐसे हैं कि उसे सरकार को सजा माफी भी नहीं देनी चाहिए. पूर्व में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने पूर्व में अखिलेश सिंह के आपराधिक मामलों की जानकारी भी मांगी थी.

निचली अदालत ने सुनाई है उम्र कैद की सजा

अदालत ने इस मामले में गवाही से मुकरने वाले सहायक जेलर के खिलाफ मुख्य सचिव को कार्यवाही करने के लिए भी लिखा है. अदालत ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उन्हें गवाही से नहीं मुकरना चाहिए था. दरअसल जमशेदपुर के जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या का दोषी पाते हुए जमशेदपुर की निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अखिलेश सिंह व संतोष पाठक पर जेल परिसर में गोली मारकर जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या करने का आरोप था. निचली आदेश के खिलाफ अखिलेश ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी.

Posted By: Kishor Kumar