शहर में चल रहे सैकड़ों प्रोजेक्ट, रेरा में दर्ज हैं केवल 85

प्रोजेक्ट के साथ प्रॉपर्टी डीलर को भी रेरा में रजिस्ट्रेशन है जरूरी

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PRAYAGRAJ: शहर हो या इसके आसपास का एरिया. जिधर देखो वहीं रियल स्टेट बिजनेस पर काम दिख जाता है. गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल इयर से प्रापर्टी में इंवेस्ट करने पर रिबेट लिमिट भी बढ़ा दी है. इंवेस्टर का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसका बंदोबस्त सरकार ने कर दिया है. इसके बाद भी खेल जारी है. शहर में प्रापर्टी के सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं जबकि रेरा में रजिस्ट्रेशन सिर्फ 85 का है. बेहतर होगा कि डिटेल चेक करने के बाद ही प्रापर्टी में इंवेस्टमेंट किया जाय.

बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा खेल

किसी भी रेजीडेंशियल या कॅमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए अब रियल एस्टेट रेग्युलेटिंग एक्ट (रेरा) में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. यहां रजिस्ट्रेशन का मतलब है हर तरह की एनओसी डिटेल से लेकर आर्टिटेक्ट, एकाउंटेंट तक की डिटेल के साथ डेवलपमेंट अथॉरिटी की परमिशन भी अपलोड होगी. यहां डिटेल चेक करने के बाद ही प्रापर्टी में कोई इंवेस्ट करना बेहतर होगा.

प्रॉपर्टी डीलर के लिए भी रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी

रियल एस्टेट की खरीद-फरोख्त में प्रॉपर्टी डीलर अहम कड़ी है. अब प्रॉपर्टी डीलरों को भी रेरा में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्रतिष्ठान के बाहर रेरा नंबर अंकित करना होगा.

कैसे चेक करें

गूगल पर uprera.in सर्च करें

इसके होम पेज पर जाएं और प्रोजेक्ट डिटेल पर क्लिक करें

इससे सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट खुलकर सामने आ जाएंगे

जिस प्रोजेक्ट में इंवेस्टमेंट करना है उसे सेलेक्ट कर क्लिक करें

यह आपको प्रोजेक्ट पर काम रहे बिल्डर की तरफ से दाखिल रिपोर्ट तक ले जाएगा

बारी-बारी से एक-एक डिटेल चेक करें. आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं

रेरा के नियम

बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट स्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर करना होगा

यहां प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी

बिल्डर्स को प्रोजेक्ट और टावर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा.

बिल्डर किसी खरीदार से धोखाधड़ी या वादाखिलाफी करता है तो खरीददार इसकी शिकायत रेगुलेटरी अथॉरिटी से कर सकेगा

लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए ही रेरा बनाया गया है. इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रेरा की साइट पर जाकर प्रोजेक्ट जरूर चेक कर लें. प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो कम्प्लेन करें, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

-आलोक कुमार पांडेय

जोनल अधिकारी, पीडीए

Posted By: Vijay Pandey