कटिया मारने के बावजूद नहीं लिया जाएगा जुर्माना

कमजोर तबके को मिलेगा नया कनेक्शन, पावर कारपोरेशन ने जारी की गाइडलाइन

dhruva.shankar@inext.co.in

PRAYAGRAJ: अगर आप कटिया मारकर अवैध तरीके से बिजली का उपभोग कर रहे हैं और समाज के कमजोर तबके में आते हैं तो प्रदेश सरकार ने आपको ऐसी सौगात दी है कि बिना जुर्माना दिए आपको नया कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए पावर कारपोरेशन ने घर-घर को रोशन करने के उद्देश्य को लेकर कटिया हटाओ, संयोजन पाओ अभियान शुरू किया है। जिसका सरकुलर कारपोरेशन की एमडी अपर्णा यू की ओर से प्रयागराज के सभी सातों डिवीजन के अधिशाषी अभियंताओं के अलावा प्रत्येक सब स्टेशन के एसडीओ को भेजा जा चुका है।

31 जनवरी तक चलेगा अभियान

कारपोरेशन का अभियान पूरे प्रदेश में 17 दिसम्बर से शुरू कर दिया गया है। उसी दिन प्रयागराज में भी अधिकारियों को सरकुलर भेजा गया था। यह अभियान अगले वर्ष 31 जनवरी तक शहरी और ग्रामीण इलाकों में चलाया जाएगा। फोर्ट रोड सब स्टेशन के एसडीओ शुभम मिश्रा की मानें तो तय समय सीमा के बाद जहां पर भी कटिया के माध्यम से बिजली चोरी पकड़ी जाएगी ठीक उसी समय जुर्माना राशि 1.7 लाख रूपए ठोंक दिया जाएगा। साथ ही चार हजार रूपए शमन शुल्क भी लगाया जाएगा। उसके अलावा धारा 135 के अन्तर्गत प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।

अभियान की शर्ते

01

किलो वॉट भार के लिए ही अनुमन्य होगी यह सुविधा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू संयोजनों के लिए

07

दिनों के भीतर नया कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

40

मीटर से अधिक नहीं होगी संयोजन परिसर समीपवर्ती एलटी लाइन से दूरी

300

रुपये कनेक्शन के लिए नए उपभोक्ता देंगे सिक्योरिटी मनी

50

रुपए प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा करना होगा उपभोक्ता को

1405

रुपए मीटर का लिया जाएगा। झुग्गी झोपडि़यों में कनेक्शन केवल प्रीपेड मीटर लगाकर ही निर्गत किया जाएगा

1912

यानी उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर प्राप्त हुए आवेदन भी इस योजना के अन्तर्गत स्वीकार किये जाएंगे

ऐसे परिसर जिनसे संबंधित कोई न्यायालय वाद लंबित हो उक्त योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

समय के भीतर ही मिलेगा लाभ

स्व। घोषित अनाधिकृत विद्युत उपभोग पर नियमित संयोजन निर्गमन की प्रक्रिया इस शर्त पर की जाएगी कि आवेदन द्वारा नियमित संयोजन प्राप्त करने के लिए नए संयोजन का निर्धारित शुल्क योजना अवधि की समाप्ति से पूर्व जमा कर दिया गया हो अन्यथा योजना समाप्ति तक संयोजन शुल्क न प्राप्त होने की स्थिति में योजना अवधि के पश्चात आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनियमित संयोजन पर रोक लगाने और गरीब तबके को बिजली देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। दो से तीन दिनों के भीतर प्रत्येक एसडीओ के साथ बैठक कर योजना को प्रभावी करने का कार्य किया जाएगा।

-ओपी मिश्रा,

अधिशाषी अभियंता, म्योहाल डिवीजन

कटिया मारने वाले लोगों को सुधरने का एक और मौका दिया जा रहा है। कैंप लगाकर और घरों में चेकिंग के दौरान ऐसे लोगो को चिन्हित कर नया कनेक्शन दिया जाएगा। अभी सिर्फ एक किलो वॉट भार का कनेक्शन ही देने के लिए कार्य होगा।

विजय प्रताप तिवारी, एसडीओ टैगोर टाउन सब स्टेशन

Posted By: Inextlive