PATNA : अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो जेब थोड़ी भारी कर ही शोरूम जाएगा। क्योंकि सरकार की ओर से टैक्स में वृद्धि होने से गाडि़यां महंगी हो गई हैं। सरकार ने गाडि़यों पर लगने वाले टैक्स की व्यवस्था में बदलाव किया। पहले गाडि़यों के इंजन की क्षमता के आधार पर टैक्स लगता था। अब गाड़ी की कीमत के आधार पर टैक्स लगेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।

नुकसान की होगी ारपाई

कैबिनेट के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में लागू बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में 2013, 2014 और 2015 में संशोधन किए थे। अब जबकि देश में जीएसटी लागू हो चुकी है और वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है बावजूद पूर्व की तुलना में राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है। इसमें कमी आई है। समीक्षा के बाद पूर्व की दरों को संशोधित करने का फैसला हुआ है।

मंत्रिमंडल ने विचार के बाद मोटर वाहन करारोपण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन के प्रभावी होने के बाद जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई संभव हो सकेगी।

दो पहिया पर आठ फीसदी टैक्स

अब एक ला रुपये तक के दो पहिया वाहनों पर आठ फीसदी टैक्स लिया जाएगा। एक लाख से आठ लाख तक के दो पहिया वाहनों पर नौ फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। आठ लाख से 15 लाख रुपए तक के चार पहिया वाहनों पर 10 फीसदी और 15 लाख से ऊपर के वाहनों पर 12 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाएगा।

मोटर वाहन करारोपण अधिनियम में किए गए संशोधन एक महीने तक जनता के सुझाव के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रहेंगे। महीने भर के बाद संशोधन को लागू कर दिया जाएगा। वर्दी के लिए मिलेंगे पांच हजार मंत्रिमंडल ने चौकीदार संवर्ग के कर्मियों के वर्दी भत्ता में संशोधन को भी मंजूरी दी है। चौकीदारों को पहले वर्दी के लिए वर्ष में एक बार तीन हजार रुपए मिलते थे अब उन्हें पांच हजार रुपए मिलेंगे।

Posted By: Inextlive