बांट-माप सत्यापन व अन्य सेवाओं के लिए आवेदकों को अब विभागीय दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जन सुविधा केंद्रों या ई-सुविधा केंद्रों के जरिये इन कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने विधिक माप विज्ञान विभाग की जनहित गारंटी के तहत आने वाली छह और सेवाओं को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया है।


lucknow@inext.co.inLUCKNOW : खाद्य रसद विभाग की प्रमुख सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने नई ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देते हुए सोमवार को बताया कि कार्यालय या शिविर कार्यालय में बांट-माप का सत्यापन या पुन: सत्यापन, पेट्रोल या डीजल पंप का यथास्थान सत्यापन, फ्लोमीटर (प्रवाह मीटर) का यथास्थान सत्यापन, आटो रिक्शा या टैक्सी मीटर का सत्यापन, सीएनजी या एलपीजी डिस्पेंसिंग पंप का यथास्थान सत्यापन और स्टोरेज टैंक का सत्यापन या पुन: सत्यापन मुद्रांकन शामिल है। प्रमुख सचिव ने उम्मीद जताई कि सेवाओं के ऑनलाइन होने से आम लोगों को आवेदन करने में आसानी होगी। जनसुविधा केंद्रों में आवेदन पर देना होगा यूजर चार्ज
उन्होंने बताया कि इससे पहले जिन सात सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है, उनमें बांट-माप निर्माण के लिए विनिर्माता अनुज्ञा-पत्र निर्गमन, बांट माप के उपकरणों की बिक्री के लिए व्यवहारी अनुज्ञा-पत्र निर्गमन, बांट माप की मरम्मत के लिए मरम्मतकर्ता अनुज्ञा-पत्र निर्गमन, बांट माप विनिर्माता अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण, बांट माप का व्यवहारी अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण, बांट माप मरम्मतकर्ता अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण तथा डिब्बाबंद वस्तुओं के निर्माता व पैकर के नाम पते का पंजीयन शामिल है। प्रमुख सचिव ने बताया कि जन सुविधा केंद्रों से आवेदन पर यूजर चार्ज देना होगा, जबकि सीधे विभागीय पोर्टल में आवेदन पर शुल्क नहीं देना होगा।

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Posted By: Shweta Mishra