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क्कन्ञ्जहृन्: जीएसटी से रजिस्टर्ड बिहार के छोटे व्यवसायियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने के संकेत दिए हैं। केन्द्रीय वित्त सचिव डॉ। हसमुख अधिया ने एलान किया कि वैसे व्यवसायी जिनका सालाना टर्नओवर बीस लाख रुपए से कम है, उन्हें हर तिमाही 3बी के तहत रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसे व्यवसायी सालाना जीएसटी रिटर्न में एसएमएस से केवल 'जीरो' रिटर्न' लिखकर भेज देते हैं तो उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी और न ही पेनाल्टी वसूली जाएगी। केंद्रीय वित्त सचिव डॉ। हसमुख अधिया शुक्रवार को राज्य के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में जीएसटी से संबंध में बिहार के व्यवसायिक संगठनों के साथ परिचर्चा कर रहे थे।

20 लाख से कम वाले रद कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

डॉ। अधिया ने कहा कि बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड सभी व्यवसायी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बीस लाख से कम के सालाना टर्नओवर वाले व्यवसायियों से कहा कि वे चाहें तो जीएसटी से अपना रजिस्ट्रेशन रद करा सकते हैं। उनके लिए जीएसटी से रजिस्ट्रर्ड होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि उन्होंने जीएसटी से रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उन्हें रिटर्न फाइल करना होगा। अन्यथा उन्हें रिटर्न न फाइल करने पर पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। यह पेनाल्टी उनपर लगातार चढ़ती जाएगी। केंद्रीय वित्त सचिव ने कहा कि बिहार में जीएसटी के पुराने रजिस्ट्रेशन वाले व्यवसायियों से यहां से प्राप्त होने वाले जीएसटी का कुल 92 प्रतिशत राजस्व वसूला जा रहा है।

व्यापारी बोले, जीएसटी से आई है खुशहाली

बिहार के व्यवसायियों ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी और केंद्रीय वित्त सचिव डॉ। अधिया के समक्ष स्वीकार किया कि जीएसटी से उनके जीवन में खुशहाली आई है। लेकिन अभी भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे परेशानी होती है।

Posted By: Inextlive