RANCHI : कास्ट, रेसिडेंशियल और इन्कम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब सीओ, एसडीओ अथवा डीसी ऑफिस का महीनों चक्कर नहीं लगाना होगा। आवेदकों को 24 घंटे के अंदर ये सर्टिफिकेट इश्यू किए जाएंगे। इसके लिए 'तत्काल प्रमाण पत्र सेवा' लांच की गई है। इस सेवा का फायदा उन्हें मिलेगा जिन्हें तत्काल नौकरी के लिए इंटरव्यू देना हो अथवा किसी संस्थान में दाखिला लेना हो। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में आवेदकों को आवेदन करने की तिथि से 10 दिनों के अंदर कास्ट, इन्कम या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इश्यू किए जाएंगे। सरकार के तत्काल प्रमाण पत्र सेवा लांच किए जाने के बाद से सीओ ऑफिस में आवेदन देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

अभी 30 दिनों ही है समय सीमा

कास्ट, रेसिडेंशियल और इन्कम समेत अन्य सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन, हकीकत में आवेदकों को ये सर्टिफिकेट लेने में दो महीने से भी ज्यादा वक्त लग जाता है। इसकी वजह सर्टिफिकेट इश्यू करने को लेकर कई अहम दस्तावेजों की मांग व उसका वैरीफिकेशन है। ऐसे में नियोजन अथवा नामांकन को लेकर स्टूडेंट्स को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसकी तत्काल प्रमाण पत्र सेवा शुरू की गई है। इसके तहत नियोजन व नामांकन के मामलों में 24 घंटे के अंदर जरूरी सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए जाएंगे।

सर्टिफिकेट लेने का क्या है प्रॉसेस

तत्काल प्रमाण पत्र सेवा के तहत कास्ट, रेसिडेंशियल अथवा इन्कम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदक को संबंधित कार्यालय अथवा संस्थान, जिनके द्वारा सर्टिफिकेट की मांग की गई हो, उसकी एक प्रति आवेदन के साथ अटैच करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन के मामले में आवेदक को संबंधित कार्यालय एवं संस्थान द्वारा जारी मांग पत्र के आधार पर स्थानीय सीओ, बीडीओ, एसडीओ, एसी, डीसी से तत्काल सेवा के लिए अहर्ता का वैरीफिकेशन कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा नियोजन, नामांकन अथवा सरकारी योजनाओं के मामले में अगर कास्ट, इन्कम अथवा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की मांग के लिए 30 दिनों से कम का वक्त दिया जाता है तो ऐसे मामले तत्काल प्रमाण पत्र सेवा के तहत आएंगे।

सामान्य परिस्थितियों में 10 दिनों की है समय-सीमा

तत्काल प्रमाण पत्र सेवा के तहत विशेष परिस्थितियों में जहां आवेदक को 24 घंटे के अंदर कास्ट, रेसिडेंशियल या इन्कम सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा, वहीं सामान स्थिति में ये सर्टिफिकेट इश्यू करने की समय सीमा आवेदन देने की तिथि से 10 दिनों का कार्य दिवस तय किया गया है। पहले झारखंड राज्य सेवा गांरटी अधिनियम केयह समय सीमा 30 दिन निर्धारित थी।

Posted By: Inextlive