अब बाहर लेकर नहीं घूम सकते 50 हजार से ज्यादा कैश
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PRAYAGRAJ: लोक सभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. इसके साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. इसमें कैश कैरी करने को लेकर भी नियम है. इसके तहत कोई भी अधिक से अधिक 50 हजार रुपए तक कैरी कर सकता है. इससे अधिक कैश होने पर उसके सोर्स की पूरी जानकारी देनी होगी, ऐसा नहीं करने पर रकम जब्त हो जाएगी.
तय की गई है कैश की लिमिट
चुनाव आयोग की ओर से जारी किए निर्देश में स्पष्ट है कि आचार संहिता के दौरान अधिसूचना जारी होने के बाद से मतगणना की समाप्ति तक कोई भी व्यक्ति 50 हजार से अधिक की राशि कैरी नहीं कर सकता. यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है. उसे इस बात का भी सबूत देना होगा कि वह इस राशि को कहां से ले आया है और इसका कहां यूज करेगा. यही नहीं यदि इस दौरान किसी व्यक्ति के पास दस लाख रुपए से अधिक की राशि मिलती है तो पुलिस की टीम या जिला प्रशासन उसे जब्त कर लेगा. इसके बाद इनकम टैक्स को सूचना दी जाएगी. कैश के मालिक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब्त रकम के सोर्स के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी.
सोशल मीडिया पर बरतें सावधानी
-चुनाव का शंखनाद होने के साथ ही हर कोई अपनी पसंदीदा पार्टी के प्रमोशन में जुट गया है.-सोशल मीडिया में इन दिनों लोग अपनी पार्टी के प्रचार में लगातार पोस्ट डाल रहे हैं.-ऐसे में किसी राजनीतिक पार्टी से अधिक प्रेम आपको टेंशन में डाल सकता है.-इस तरह के सभी प्रमोशन आचार संहिता के दायरे में आते हैं.-यही नहीं, किसी भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी के विरोध में लिखना या पोस्ट करना भी नियमानुसार गलत है.-सोशल मीडिया में लोगों के बढ़ते इंट्रेस्ट को देखते हुए इस बार चुनाव आयोग इस पर भी नजर रख रहा है.लेकिन नहीं रुकेंगे पब्लिक के ये काम -पेंशन बनवाना-आधार कार्ड बनवाना-जाति प्रमाण पत्र बनवाना-बिजली-पानी संबंधित काम-साफ-सफाई संबंधी काम-इलाज के लिए आर्थिक सहयोग लेने जैसे काम-सड़कों की मरम्मत का काम-चालू प्रोजेक्ट पर भी कोई रोक नहीं लगेगी-जिन लोगों ने मकान के नक्शे के लिए पहले ही आवेदन दे दिया है उनके नक्शे पास होंगे, लेकिन इसके लिए नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे.